हत्यारोपी को आजीवन कारावास व पचास हजार का अर्थ दण्ड

गाजीपुर। माननीय न्यायालय द्वारा हत्या के मुकदमें में अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं 50,000 रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया तथा अर्थदंड न अदा करने पर … Read More