पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना से तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

गाजीपुर। पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से संकलन एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी आखिरकार रंग लायी। इसके चलते बलवा व हत्या के मुकदमें में अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा एवं 10,000 रु0 के अर्थ दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
ज्ञातव्य है कि मुहम्मदाबाद थाने में दर्ज वाद संख्या 324/2012 व मुकदमा अपराध संख्या 478/2012 धारा 147,148,149,120 बी,302 भा0द0वि0 थाना के मुकदमें में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज एससी/एसटी एक्ट के न्यायधीश गुलाब सिंह द्वारा तीन अभियुक्तों क्रमशः कमलेश पुत्र जवाहिर, जवाहिर पुत्र स्व. रामदेव निवासीगण दाउदपुर थाना मुहम्मदाबाद गाजीपुर तथा फैयाज पुत्र बहाजुद्दीन निवासी नत्थनपुर (बालापुर) थाना मुहम्मदाबाद गाजीपुर को आजीवन कारावास व 10,000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चतुर्वेदी द्वारा न्यायालय में पीड़ित का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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