बने नये हाटस्पाट तो कुछ क्षेत्र हुए हाटस्पाट से मुक्त

गाजीपुर। कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित ग्रामों/वार्डो में कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने निम्न ग्रामों/वार्डो के सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया है। उन्होनें ग्राम खेतापुर थाना कासिमाबाद, ग्राम बिजौरा थाना मरदह, ग्राम हैदरगंज थाना मरदह, ग्राम पथरा थाना गहमर, ग्राम नगसर नेवाजुराय थाना गहमर, ग्राम कटैला थाना कोतवाली, चन्द्र कालोनी थाना कोतवाली, चन्द्र शेखर नगर रौजा थाना कोतवाली,
तुलसीसागर , सिकन्दपुर, गोराबाजार , महाजनटोली , लंगड़पुर महराजगंज, थाना कोतवाली सदर, पी एच सी सिरगियां थाना नन्दगंज, ग्राम रामपुर जीवन थाना शादियाबाद, मनिहारी सी एच सी थाना शादियाबाद, ग्राम बरोडीह, ग्राम चकफातिमा थाना भुड़कुड़ा, ग्राम डोरा थाना सादात, ग्राम कस्बा दयालपुर थाना
शादियाबाद, ग्राम बरूईन थाना जमानियां, ग्राम मेदनीपुर थाना सुहवल, ग्राम भरौला थाना सादात, को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया है। उन्होने कन्टेनमेन्ट एरिया/हाट स्पाट क्षेत्रो में आने जाने से रोक लगाते हुए घारा 144 का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा सम्बन्धित क्षेत्र में सेनेटाईजशेन, साफ-सफाई, चिकित्सा व्यवस्था सुनिश्चित कराने के साथ ही होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित कराने हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों की तैनाती की है।
जिलाधिकारी ने उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकानया उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना प्रशासन अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। उन्होने बताया कि शहरी क्षेत्रो में सिंगल केस पाये जाने पर 100 मीटर की परिधि में अथवा पूरा मुहल्ला जो भी कम हो कन्टेनमेन्ट जोन होगा। एक से ज्यादा केस होने पर कन्टेनमेन्ट जोन का दायरा 200 मीटर की परिधि का होगा तथा उसके उपरान्त स्थानीय स्तर पर परिस्थितियों के अनुसार बफर जोन का
निर्धारित किया जायेगा। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।

वहीं जिलाधिकारी ने पूर्व में घोषित हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन में नये मरीजों के न मिलने से उन क्षेत्रों को हाटस्पाट से मुक्त किया है। मुक्त होने वाले क्षेत्रों में ग्राम नौली थाना रेवतीपुर, ग्राम बेलहरी थाना खानपुर, नवापुरा थाना तहसील मोहम्मदाबाद, ग्राम नसीरूद्दीनपुर थाना कासिमाबाद,ग्राम नन्दगंज थाना नंन्दगंज, ग्राम धावां थाना कोतवारी सदर, मियांपुरा थाना कोतवाली सदर, नवापुरा थाना कोतवाली सदर, वार्ड नं0 23 मिरदहां थाना मोहम्मदाबाद, ग्राम भीमापार थाना सैदपुर, ग्राम देवा थाना दुल्लहपुर,ग्राम सिलाईच थाना मोहम्मदाबाद, ग्राम त्रिलोकपुर थाना रेवतीपुर, वार्ड नं0 10 आजाद नगर थाना सैदपुर, वार्ड नं0 13 अग्रवाल टोली थाना मो0बाद, ग्राम देवसिहां थाना नन्दगंज, ग्राम बेलासी थाना करण्डा, ग्राम बहुरा थाना खानपुर, आम घाट थाना कोतवाली सदर, ग्राम कोड़री थाना खानपुर, ग्राम चोचकपुर थाना करण्डा, ग्राम अरखपुर थाना जंगीपुर, लंका थाना कोतवाली सदर, अष्टभुजी कालोनी, शेखपुरा, मोहनपुरवां, राजेन्द्र नगर कालोनी, श्रीकृष्णपुरी कालोनी थाना कोतवाली सदर, जयरामपुर थाना बिरनो, ग्राम सुभाखरपुर थाना नोनहरा, राधेनगर कालोनी (बंशीबाजार), ग्राम हाथीखाना थाना कोतवाली सदर, ग्राम देवकली थाना नन्दगंज, एस बी आई जमानियां थाना जमानियां, ग्राम चक अहमद थाना भांवरकोल, वार्ड नं0 17 कोटियां, वार्ड नं0 01 दक्षिण मोहल्ला, वार्ड नं0 06 जमालपुर, युसुफपुर (मिरदहां) थाना व तहसील मोहम्मदाबाद, ग्राम अलावलपुर अफगां थाना कासिमाबाद, ग्राम मखदुमपुर थाना सादात, ग्राम घरीखुर्द थाना शादियाबाद, ग्राम भभौरा थाना खानपुर, ग्राम विक्रमपुर थाना सैदपुर, ग्राम दौलतपुर थाना सैदपुर, ग्राम उसिया थाना दिलदारनगर, वार्ड नं0 05 दिलदारनगर बाजार, ग्राम धमरांव थाना दुल्लहपुर, ग्राम रायपुर थाना बहरियांबाद, ग्राम पड़री थाना भुड़कुड़ा, वृन्दावन हुरमुजपुर थाना सादात, रौजा थाना कोतवाली सदर, ग्राम नसीरपुर थाना नंन्दगंज, वार्ड नं 01 जवाहर नगर थाना सैदपुर, ग्राम सिधौना थाना सैदपुर, ग्राम सेमरा कोड़री थाना खानपुर, ग्राम बुढ्ढनपुर थाना भुड़कुड़ा, ग्राम बिजहरी थाना भुड़कुड़ा में स्वैब की तिथि से 14 दिन के भीतर किसी अन्य केस के पुष्ट न होने के सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या से सहमत होते हुए उक्त क्षेत्रों को हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन से मुक्त कर दिया है।

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