जिले के नये हाटस्पाटों की सूची

गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी सेप्रभावित/संक्रमित निम्नलिखित ग्रामों/वाडों में 26 एवं 27 जुलाई को एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाट के रूप में घोषित किया है। जिसमें ग्राम बहादुरगंज वार्ड नं-3, बहादुरगंज वार्ड नं0-6 बहादुरगंज वार्ड नं0-8 थाना व तहसील कासिमाबाद, बहादुरगंज पठानटोली, थाना व तहसील कासिमाबाद, थाना बरेसर, थाना व तहसील कासिमाबाद, ग्राम सुकहां अमवा सिंह थाना बरेसर,
ग्राम नोनरा थाना मरदह, ग्राम सहजतपुर थाना बड़ेसर कासिमाबाद ग्राम बीरपुर थाना भांवरकोल, ग्राम बैरान थाना नोनहरा, थाना कोतवाली मुहम्मदाबाद, थाना करीमुद्दीनपुर, वार्ड नं0-7 तिवारी टोला न0पा0प0 मुहम्मदाबाद, ग्राम चन्दनी थाना व तहसील मुहम्मदाबाद, ग्राम कुण्डेसर थाना भांवरकोल, ग्राम उतराव थाना करीमुद्दीनपुर, थाना करण्डा, तहसील सदर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र करण्डा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरनो, ग्राम देवकठिया, बेलवा, थाना गंगापुर तहसील सदर, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सैदपुर, थाना कोतवाली सैदपुर, ग्राम बहेरी थाना खानपुर, ग्राम कैथवलिया तहसील सैदपुर, ग्राम हथोड़ा (सिधौना) थाना खानपुर सैदपुर, ग्राम रामपुर थाना खानपुर ग्राम चाँडी भितरी थाना व तहसील सैदपुर, थाना रेवतीपुर तहसील सेवराई, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भदौरा, तहसील सेवराई. ग्राम गहमर (कुवेर राय पट्टी), तहसील सेवराई, थाना बहरियाबाद, तहसील जखनियाँ, ग्राम खानपुर रघुवर, तहसील जखनियाँ, ग्राम बूढनपुर थाना सादात, तहसील जखनियाँ, ग्राम सलेमपुर बघाई, थाना बहरियाबाद, तहसील जखनियाँ, ग्राम सब्बलपुर थाना व तहसील जमानियां , ग्राम निन्दोपुर थाना व तहसील सैदपुर, गाजीपुर को आने जाने से रोक लगायी गयी है। उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में स्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें संबंधित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबंध किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से संबंधित प्रतिष्ठान आदि बिना जिला प्रशासन की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता क्यों एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेंगे।

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