दो दर्जन से अधिक क्षेत्र बने नये हाटस्पाट

गाजीपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते जिला प्रशासन की चिन्ताएं बढ़ गई है। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से नित्य प्रति बढ़ रहे संक्रमित मरीजों के साथ ही साथ अब जिले के विभिन्न सरकारी विभागों के कर्मचारी गण भी संक्रमित होने लगे हैं, जिसको लेकर पूरे प्रशासनिक अमले में खलबली मची हुई है। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से प्रभावित/संक्रमित निम्नांकित ग्रामों/वार्डो में एक से अधिक कोरोना पाजिटिव केस प्राप्त होने के कारण उक्त ग्रामों/वार्डो को सम्पूर्ण क्षेत्र को कन्टेनमेन्ट एरिया/हॉटस्पाअ के रूप में घोषित किया जाता है। जिसमें ग्राम वांकेखुर्द,थाना बरेसर, ग्राम सिउरी अमहट थाना बरेसर, ग्राम दुधौड़ा थाना व तहसील कासिमाबाद, मंगल बाजार वार्ड नं0-6 युसुफपुर थाना व तहसील मु0बाद, ग्राम गौसापुर थाना व तहसील मु0 बाद, ग्राम शेरपुर खुर्द थाना भावरकोल, तहसील मुहम्मदाबाद, मुहल्ला खुदाईपुरा-मारकीनगंज थाना कोतवाली तहसील सदर, महुआबाग थाना कोतवाली तहसील सदर, मछली मण्डी (झुन्नूलाल चौराहा), थाना कोतवाली, तहसील सदर, जिला पशु अस्पताल (मोहनपुरवा), थाना कोतवाली तहसील सदर, मुहल्ला पीरनगर, मुहल्ला शास्त्रीनगर, मुहल्ला सकलेनाबाद, चन्दन नगर कालोनी (रौजा), फतेहपुर सिकन्दर, नवकापुरा (लंका), मुहल्ला नवाबगंज, मुहल्ला आमघाट, स्टेशन रोड, नवापुरा कचहरी रोड थाना कोतवाली, एवं मरदह बाजार, थाना मरदह तहसील सदर, वार्ड नं0-10 आजादनगर थाना व तहसील सैदपुर, ग्राम कोरयाडीह सम्मनपुर, सिरगिथा, थाना नन्दगंज तहसील सैदपुर, ग्राम बरेसर थाना व तहसील जमानियॉ, ग्राम जोगिया मार, थाना व तहसील जमानियॉ गाजीपुर को आने जाने से रोक लगायी गयी है। उक्त ग्राम में भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा दी गयी एडवाइजरी एवं अघतन दिशा-निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने हेतु उक्त क्षेत्र में अवस्थित दुकानों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य प्रतिविधियों जिनमें सम्बन्धित आम नागरिक का आना-जाना हो, को पूर्णरूपेण प्रतिबन्धित किया जाता है। इस क्षेत्र में कोई भी दुकान या उपरोक्त प्रकार की गतिविधियों से सम्बन्धित प्रतिष्ठान आदि बिना जिला प्रशासन की अनुमति के न खोली जाय तथा लॉक डाउन का पूर्णरूपेण अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। जन सामान्य को उपलब्ध कराये जाने वाली आवश्यक वस्तुओं, दवाओं तथा साफ-सफाई एवं सुरक्षा आदि में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति का आवगमन पूर्णतया प्रतिबन्धित होगा। स्वच्छता कर्मी एवं सुरक्षा में लगे व्यक्ति/कर्मी भी सक्षम स्तर द्वारा निर्गत आदेश के माध्यम से ही प्रवेश/आवागमन करेगे।

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