मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अमर्यादित टिप्पणी करनेवाले आरोपी को उच्च न्यायालय से मिली सशर्त जमानत

गाजीपुर,05 जून 2020। जिले के दिलदारनगर थाना क्षेत्र के रक्सहां निवासी तनवीर अहमद खान द्वारा सोशल मीडिया पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोली मारने के धमकी देने वाले बिहार पुलिस के जवान को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सशर्त जमानत मंजूर की है।
बताते चलें कि बिहार पुलिस में तैनात कॉन्स्टेबल तनवीर अहमद खान के विरुद्ध गाजीपुर के दिलदारनगर थाने में आईटी ऐक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराया गया था। जिसके चलते आरोपी को 3 मई को गिरफ्तार किया गया था।
अपने बचाव में तनवीर अहमद खान ने कहा मैंने पोस्ट नहीं डाली है। मुझे जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो मैंने पोस्ट डिलीट कर दी। घटना के समय मैं बिहार में ड्यूटी पर था। जिसके बाद न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के दाताराम केस को आधार मानते हुए उसी आधार पर याची की जमानत मंजूर कर ली।
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने आरोपी को जमानत इस शर्त पर दी है कि वह दो साल तक सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करेंगा और न ही साक्ष्य से छेड़छाड़ पर दबाव डालेगा। साथ ही वह आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा।
न्यायालय ने कहा है कि यदि शर्तों का उल्लंघन होता है तो उसकी जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
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वेबसाइट http://www.mediacover.in/20200504/news/14351/

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