परिवर्तन ! कल से प्रदेश में चलेंगी बसें, खुलेंगे मॉल और कार्यालय

लखनऊ, 31 मई 2920। केंद्र सरकार के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने लॉकडाउन 5 के अनलॉक- 1 के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। नई गाइड लाइन के अनुसार यूपी में सोमवार से सुपर मार्केट, मॉल, ब्यूटी पार्लर और सैलून खुल सकेंगें। बाजार सुबह नौ से नौ बजे तक खुलेंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक जिला प्रशासन नियमों को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार होगा। कंटेनमेंट जोन में सख़्ती से नियम लागू रहेंगे।
राज्य के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए पास की जरूरत नहीं। हालांकि नोएडा/गाजियाबाद में डीएम जरूरत देख फैसला लेंगे। टैक्सी, कैब, रिक्शा निर्धारित सवारी क्षमता के अनुसार सवारी बैठा कर चलेंगे। रोडवेज बसें चलेंगी। हर सीट पर सवारी बैठ सकेंगी। किसी को खड़ा होकर चलने की अनुमति नहीं होगी।

इसके लिए मुख्य सचिव उ.प्र. शासन राजेन्द्र कुमार तिवारी द्वारा आदेश जारी किया गया है…… एएनएस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार……

यूपी की गाइडलाइन एक नजर में
कण्टेनमेंट ज़ोन के बाहरी इलाकों में चरणबद्ध तरीके से 8 जून से धर्म-स्थल, पूजा-स्थल जनसामान्य के लिए खोले जाएंगे।
-होटल, रेस्टोरेंट और अन्य अतिथि-सत्कार सेवाएं जैसे गेस्ट हाउस, धर्मशाला आदि भी खुलेंगे।
-शॉपिंग माल भी खोले जाएंगे। मगर इन सबके लिए राज्य सरकार अलग से दिशा-निर्देश जारी करेगी।
व्यक्तियों और माल-वस्तुओं के बगैर रोकटोक आने-जाने की छूट
-दूसरे राज्यों और राज्य के अन्दर दूसरे जिलों से व्यक्तियों और माल आदि के आने-जाने पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
-इसके लिए अलग से किसी भी तरह की अनुमति, अनुमोदन, ई-परमिट की जरूरत नहीं पड़ेगी।
-श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के द्वारा होने वाले आवागमन, घरेलू विमान यात्राएं, विदेश में फंसे हुए भारतयों के आवागमन
चिन्हित,विशिष्ट व्यक्तियों/फंसे हुए विदेश राष्ट्र नेताओं के विदेश जाने पर कोई रोक नहीं होगी।
-सभी तरह के माल-माल परिवहन (खाली ट्रकों सहित) को अन्तर्राज्यीय परिवहन और पड़ोसी देशों के साथ की गई संधियों की शर्तों के अनुरूप सीमा-पार की अनुमति होगी।
-जन स्वास्थ्य के हित में अग्रिम रूप से पर्याप्त प्रचार-प्रसार करते हुए स्थानीय प्राधिकारी-जिला प्रशासन द्वारा लोगों के आवागमन को नियंत्रित किया जा सकेगा। बुजुर्ग व बच्चे घर में ही रहेंगे, बाहर निकलने की अनुमति नहीं
-सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, एक से अधिक अन्य बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला और 10 साल की उम्र से नीचे के बच्चे, घरों के अंदर ही रहेंगे। सिवाए उन हालात में जब स्वास्थ्य सम्बंधी जरूरतों के लिए बाहर निकलना जरूरी हो जाए।
-आरोग्य सेतु एप शुरुआती संक्रमण के खतरे को पहचानने और संक्रमण के खिलाफ व्यक्ति और समुदाय को सुरक्षा प्रदान करता है।
-कार्यालयों और कार्य स्थल पर सभी कर्मचारियों व कार्मिकों को संक्रमण से बचाव के लिए आरोग्य सेतु एप और आयुष कवच कोविड को डाउनलोड कर लेना चाहिए।
-इसके साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आयुष कवच कोविड एप को भी डाउनलोड किया जाए।
-जिला प्रशासन/स्थानीय प्राधिकारी हर व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप और आयुष कवच कोविड एप को डाउनलोड करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करें।
–इससे उनके स्वास्थ्य संबंधी स्थिति ऐप पर अपडेट होती रहेगी। इससे खतरों के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को समय रहते चिकित्सकीय सहायता प्रदान की जा सकेगी।

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