निरस्त ! डीएवी कालेज प्रबंध समिति का चुनाव
गाजीपुर, 12 जुलाई 2019। डीएवी इंटर कालेज के प्रबंध समिति के चुनाव को संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय समिति ने जांचोपरांत निरस्त कर दिया है। उच्च न्यायालय के निर्देश पर समिति ने जांचोपरांत यह फैसला सुनाया है। रामदास सिंह यादव द्वारा उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका संख्या 25151/2018 के क्रम में पारित आदेश के सापेक्ष विभाग ने यह कार्यवाही की है। संयुक्त शिक्षा निदेशक, उप शिक्षा निदेशक पंचम मंडल वाराणसी और जिला विद्यालय निरीक्षक की समिति ने अपनी जांच में पाया कि डीएवी इंटर कालेज गाजीपुर के प्रबंध समिति का चुनाव 2018 के निर्धारित कार्यक्रम के प्रति पंजीकृत डाक से साधारण सभा के सभी 57 सदस्यों की सूची 20 दिसंबर को जिला विद्यालय कार्यालय द्वारा प्रेषित किया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक गाजीपुर ने शिवपूजन द्विवेदी सह जिला विद्यालय गाजीपुर को इस चुनाव का पर्यवेक्षक नियुक्त किया था। अपनी जांच में समिति ने पाया कि प्रबंध संचालक द्वारा संयुक्त शिक्षा निदेशक के दिनांक 17 नवंबर 2003 के आदेशानुसार साधारण सभा के सदस्यों का वास्तविक रुप से परीक्षण बिना पक्षकार आदित्य प्रकाश द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के आधार पर सहायत निबंधक की अपंजीकृत मोहर युक्त साधारण सभा की सूची से विद्यालय प्रबंध समिति का चुनाव कराया। समिति ने कहा कि रामदास यादव व अन्य साधारण सभा की सूची सम्बंधित उठाई आपत्तियां सही प्रतीत होती हैं इसलिए पुराने चुनाव को निरस्त करते हुए नया चुनाव कराना न्यायसंगत होगा। समिति ने प्रबंध संचालक मंडलीय वित्त एवं लेखाधिकारी कार्यालय संयुक्त शिक्षा निदेशक वाराणसी मंडल को यह निर्देश दिया है कि तीन माह के अंदर साधारण सभा की सदस्यता का वास्तविक परीक्षण करते हुए विद्यालय की नियमानुसार चुनाव कराते हुए प्रबंध समिति का गठन करायें।
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