रिहाई ! पत्रकार कनौजिया के लिए आदेश जारी

लखनऊ, 12 जून 2019। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप में गिरफ्तार पत्रकार प्रशांत कनौजिया को रिहा करने का आदेश आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट(सीजेएम) ने लखनऊ जेल भेज दिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रभारी)संजय कुमार ने बीस-बीस हजार रूपये की दो जमानत राशि और इतनी ही राशि के निजी मुचलके पर पत्रकार कनौजिया को रिहा करने का निर्देश दिया।जमानत राशि और निजी मुचलका भरे जाने के बाद न्यायालय द्वारा पत्रकार की रिहाई का आदेश जेल भेजा गया।
बताते चलें कि शीर्ष अदालत ने कल पत्रकार प्रशांत कनौजिया को तत्काल जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुये कहा कि संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार पवित्र है और इससे समझौता नहीं किया जा सकता ।
न्यायमूर्ति इन्दिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अवकाशकालीन पीठ ने कनौजिया की पत्नी जगीशा अरोड़ा की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। जगीशा ने उसकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। शीर्ष अदालत ने हालांकि स्पष्ट किया कि कनौजिया को जमानत देने का अर्थ उसकी पोस्ट या ट्वीट को स्वीकृति देना नहीं निकाला जा सकता ।

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