आरक्षण ! अब गरीबों को भी मिलेगा पेट्रोल पंप और कुकिंग गैस एजेंसी

नई दिल्ली,12 जनवरी 2019। केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े गरीब सवर्णों को राज्य सरकार द्वारा संचालित तेल विपणन कंपनियों के तहत पेट्रोल पंप और कुकिंग गैस एजेंसी आवंटित करने का फैसला किया है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार कंपनियां केंद्र सरकार की आरक्षण नीति का अनुसरण करेंगी। एक अधिकारी ने कहा, ‘नए पारित कानून के अधिसूचित होने के बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी को 10 प्रतिशत आरक्षण (खुदरा दुकानों के आवंटन में) देने का औपचारिक प्रस्ताव उचित समय पर शुरू किया जाएगा।’ अधिकारियों ने कहा कि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा।
ज्ञातव्य है कि पेट्रोल पंप और एलपीजी एजेंसियों के आवंटन में ओबीसी कोटा की शुरुआत मनमोहन सिंह सरकार के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 20 जुलाई, 2012 को की थी। राज्य के स्वामित्व वाले ईंधन खुदरा विक्रेता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, हिंदुस्तान पेट्रोलियन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में पहले से ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आरक्षण नीति है। वर्तमान में यह आवंटन 22.5 प्रतिशत एससी व एसटी के लिए तो 27 प्रतिशत ओबीसी के लिए है। वहीं पूरे देश में सामान्य श्रेणी से ताल्लुक रखने वाले लोगों के लिए 50.5 प्रतिशत है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम में यह अलग है। अरुणाचल में एसटी के लिए 70 प्रतिशत आरक्षण है।पूर्वोत्तर के राज्यों में खुदरा दुकानों के लिए आरक्षण सामाजिक-आर्थिक संरचना के अनुसार अलग-अलग है।

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