कुंडेसर गोली कांड ! बृजेश व त्रिभुवन दोष मुक्त

गाजीपुर (उत्तर प्रदेश),24 जुलाई 2018।भांवरकोल क्षेत्र से दो मई 1991 को चुनाव प्रचार कर रात साढ़े नौ बजे वापस लौटते समय कुंडेसर चट्टी पर हुए बहुचर्चित कुंडेसर गोली कांड में आरोपित बनाए गए माफिया द्वय बृजेश सिंह व त्रिभुवन सिंह को अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय अवध बिहारी सिंह ने आज मंगलवार को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया। न्यायालय परिसर में भारी सुरक्षा के बीच दोनों आरोपियों को एक एक कर न्यायालय में पहुचाया गया। उल्लेखनीय है कि
मुहम्मदाबाद के पूर्व विधायक अफजाल अंसारी के वाहन से अताउर्रहमान अपने साथियों के साथ भांवरकोल में दो मई 1991 को चुनाव प्रचार से वापस आ रहे थे तभी रात लगभग साढ़े नौ बजे एक सफेद रंग की मारुति वैन पहुंची और उसमें सवार लोगों ने दनादन गोलियां चला दी,जिससे झिंगुरी साहू व सरेंद्र राय ने मौके पर तो कमला सिंह की इलाज के लिए जाते समय रास्ते में मौत हो गयी थी।
अताउर्रहमान ने इस हत्याकांड में अज्ञात लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी। घटना के विवेचक को रामजीत यादव व नर्वदेश्वर राय ने त्रिभुवन सिंह व बृजेश सिंह की मौजूदगी बताया था। विवेचक ने दोनों का नाम इस घटना में शामिल करते हुए कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। घटना के तकरीबन 22 वर्षों बाद रामजीत व नर्वदेश्वर ने न्यायालय में दोनों आरोपितों को पहचानने से इन्कार कर दिया तथा इसमें अभियोजन द्वारा पेश किए गए सात गवाह पक्षद्रोही हो गए थे।

रिपोर्ट – आर.एन. प्रजापति

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