अध्यापक निलम्बित, विभागीय जांच के निर्देश

गाजीपुर। अनुशासनहीनता और विभागीय निर्देशों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों के कारण कम्पोजिट विद्यालय सवास, शिक्षा क्षेत्र सादात में कार्यरत अध्यापक रविन्द्र प्रताप को निलंबित किया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उपासना रानी वर्मा ने इस संबंध में 3 अक्टूबर 2026 को निलंबन आदेश जारी किया है।
विभागीय आदेश के अनुसार, खंड शिक्षा अधिकारी सादात की 25 सितंबर को प्रस्तुत आख्या और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अध्यापक के विरुद्ध प्रथम दृष्टया आरोप पाए गए। आरोप है कि 2 सितंबर को परिषदीय विद्यालयों में अवकाश से संबंधित भ्रामक अथवा कूटरचित सूचना विभिन्न विभागीय एवं शिक्षक समूहों में प्रसारित की गई। इसके अलावा विद्यालयों के औचक निरीक्षण से जुड़ी गोपनीय सूचना व्हाट्सऐप समूहों में साझा किए जाने का भी उल्लेख आदेश में किया गया है। विभाग का कहना है कि इन गतिविधियों से विद्यालयों में पठन-पाठन प्रभावित होने की स्थिति बनी तथा इस संबंध में मांगा गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया। आदेश में आरोपों को प्रथम दृष्टया पदीय दायित्वों एवं शिक्षक की गरिमा के विपरीत बताया गया है।
बताया गया कि निलंबन अवधि में अध्यापक को उनके मूल विद्यालय से संबद्ध किया गया है और नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। प्रकरण की विभागीय जांच के लिए खंड शिक्षा अधिकारी बिरनो को जांच अधिकारी नामित किया गया है। संबंधित शिक्षक को जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं अभिलेख प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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