पत्रकार मामले में एसपी सिटी मानुष पारिख पर लटकी अवमानना की तलवार

इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख़्त रुख, मांगा तीन हफ्ते में हलफ़नामा…


प्रयागराज/बरेली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बरेली के एसपी सिटी मानुष पारिख से जुड़े अवमानना मामले में कड़ा रुख अख्तियार करते हुए एसपी सिटी मानुष पारिख को तीन सप्ताह के भीतर तथ्यों पर आधारित शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

     इस आदेश से उच्च न्यायालय ने पुलिस महकमे को स्पष्ट संदेश दिया है कि अदालत के आदेशों की अनदेखी किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

   उल्लेखनीय है कि पत्रकार मयूर तलवार द्वारा दाखिल अवमानना आवेदन संख्या 6750/2025 में यह आदेश मंगलवार, 6 जनवरी को न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत से जारी हुआ। कोर्ट पहले ही इस मामले में अपने पूर्व आदेशों को रिकॉर्ड पर ले चुकी है। अब ताज़े आदेश में कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि विपक्षी पक्ष संख्या-1, यानी एसपी सिटी मानुष पारिख को हर हाल में तथ्यों का खुलासा करते हुए हलफ़नामा दाखिल करना होगा। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

    कानूनी जानकारों के अनुसार, हाईकोर्ट के इस रुख ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि वर्दी हो या पद- कोई भी अदालत के आदेशों से ऊपर नहीं है। हाईकोर्ट का यह आदेश पुलिस प्रशासन के लिए एक  चेतावनी माना जा रहा है। यदि तय समय सीमा के भीतर दाखिल किया गया हलफ़नामा संतोषजनक नहीं पाया गया, तो कोर्ट कड़ा कदम उठा सकता है, जिसमें अवमानना की कार्यवाही और आगे बढ़ सकती है। 

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