बेटियों की शादी में सरकार देगी बीस हजार रुपए
गाजीपुर। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित “पिछड़ी जाति शादी अनुदान योजना” अन्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए पिछड़ी जाति के गरीब परिवारों की पुत्रियों की शादी हेतु पात्र लाभार्थियों को बीस हजार रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी गिरिजा भांकर सरोज ने बताया कि यह अनुदान अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक वर्ग को छोड़कर) के उन ग्रामीण और शहरी आवेदकों को मिलेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय अधिकतम एक लाख रूपए हो।
आवेदन शादी की तिथि से तीन माह पूर्व या तीन माह बाद तक किया जा सकता है। विवाह हेतु युवती की आयु कम से कम 18 वर्ष और युवक की आयु 21 वर्ष या अधिक होना अनिवार्य है। इसके लिए आवेदन के साथ माता-पिता/अभिभावक का आधार कार्ड, वार्षिक आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति, शादी का कार्ड (मूल) तथा वर और कन्या के आयु प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के आवेदकों को अपने संबंधित विकास खंड कार्यालय और शहरी क्षेत्र के आवेदकों को तहसील कार्यालय में आवेदन करना होगा। सभी आवेदन शादीअनुदान डाट यूपीएसडीसीडाटजीओवीडाट इन (www.shadianudan.upsdc.gov.in) पर ऑनलाइन किए जाएंगे।
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