न्यायालय ने हत्यारोपी पति-पत्नी को आजीवन कारावास व अर्थदंड से किया दण्डित 

गाजीपुर। पुलिस मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए न्यायालय द्वारा कारावास व अर्थदंड से दण्डित किया गया।


     बताते चलें कि थाना सुहवल पर पंजीकृत वर्ष 2021 के हत्या व अन्य सम्बन्धित धाराओं  से मुकदमा दर्ज कराया गया था। सम्बन्धित प्रकरण में अभियुक्त कौशल्या देवी पत्नी दीनदयाल तथा दीनदयाल पुत्र स्व0 जमुना बिन्द निवासीगण ग्राम मलसा थाना सुहवल जनपद गाजीपुर के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास तथा दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास और धारा 308/34 भादवि में प्रत्येक को पांच वर्ष का सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास तथा अभियुक्तों को 325/34 भादवि में तीन वर्ष के सश्रम कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड अदा न करने पर प्रत्येक अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा। दोषसिद्ध अभियुक्तगण की सभी सजाएँ साथ-साथ चलेंगीं।

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