गिरोहबंद अधिनियम के तहत दो करोड़ की अचल सम्पत्ति कुर्क
गाज़ीपुर। उ.प्र. गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत गाजीपुर पुलिस द्वारा अभियुक्त/गैंग के सदस्य आशीष यादव पुत्र स्व. अमरनाथ यादव निवासी ग्राम सुआपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर की दो करोड़ की अचल/बेनामी सम्पत्ति को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई।
उल्लेखनीय है कि अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत गत सात अगस्त को प्रभारी निरीक्षक/विवेचक कोतवाली सदर गाजीपुर द्वारा प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी द्वारा पारित कुर्की आदेश के तहत अंतर्गत धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत अभियुक्त आशीष यादव पुत्र स्व. अमरनाथ यादव निवासी ग्राम सुआपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर की अचल/बेनामी सम्पत्ति, जिसकी अनुमानित बाजारू कीमत 02 करोड़ रुपये है, को 12 अगस्त.2023 को कुर्क कर जब्तीकरण की कार्यवाही की गई ।
उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा एक गिरोह बनाकर लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने, अपने तथा अपने गैंग के सदस्यों के लिए आर्थिक,भौतिक व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से आपराधिक कार्य तथा समाज विरोधी क्रियाकलापों में अर्जित बेनामी/अचल संपत्ति जो दिनांक 19.02.2009 को अपने नाबालिक भाई आकाश यादव संरक्षिका रजावती देवी निवासिनी मकान नं0 सं0 6/186 एच0-06-07 पहडिया आनंद विहार कालोनी परगना शिवपुर तहसील व जिला वाराणसी के नाम से मोहल्ला रमरेपुर वार्ड/परगना–सारनाथ/प0 शिवपुर स्थित आ0सं0-115 रकबा 123.60 वर्ग मी0 भूमि व उस पर निर्मित दो मंजिला मकान क्रय किया गया था।
अभियुक्त आशीष यादव पुत्र स्व. अमरनाथ यादव निवासी ग्राम सुआपुर थाना करण्डा जनपद गाजीपुर पर आधा दर्जन अपराधिक मामले दर्ज हैं।
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