किन्नर हत्याकांड के अभियुक्त के विरूद्ध लगा रासुका
गाज़ीपुर । नन्दगंज थाना क्षेत्रातर्गत गत 29 दिसम्बर को हुए किन्नर हत्याकांड के अभियुक्त अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम के विरूद्ध रासुका की कार्यवाही की गयी है।
उल्लेखनीय है कि किन्नरों के आपसी वर्चस्व को लेकर दिनांक- 29 दिसम्बर 2024 को नन्दगंज कस्बा में स्थित कृष्णा यादव रेडीमेड की दुकान के अन्दर गंगा किन्नर उर्फ हर्ष उपाध्याय पुत्र गणेश उपाध्याय निवासी ग्राम बरहपुर थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर की गोली मारकर हत्या की गयी थी। हत्यारोपी अभियुक्त अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम निवासी ग्राम सबुआ थाना करण्डा गाजीपुर, मिथिलेश यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम हकीमपुर थाना नन्दगंज गाजीपुर, रानी किन्नर पुत्री रामकवल चौरसिया निवासी ग्राम परसपुर बुढ़ानपुर थाना भुड़कुड़ा जनपद गाजीपुर हालपता मुहल्ला बरहपुर थाना नन्दगंज गाजीपुर व राहुल चौहान उर्फ किशन उर्फ सूरज पुत्र लाल बहादुर चौहान निवासी सिकरौल पोखरा, कैन्ट वाराणसी, जनपद वाराणसी एवं दो बाल अपचारी को दिनांक- 03.01.2025 एवं दिनांक- 30.01.2025 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । अभियुक्तों के किये गये कृत्यों से नन्दगंज बाजार में आम जनमानस, व्यापारियों में भय व्याप्त हो गया था। घटना के उपरान्त मौके पर शान्ति व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी, लोगों का अपने घरों से बाहर निकला दूभर हो गया था। नन्दगंज कस्बा में स्थित सभी दुकानें एवं स्कूल, कॉलेज पूरी तरह से प्रभावित हो गया था। पीड़ित परिवारों को पुलिस द्वारा सुरक्षा प्रदान करते हुए सम्पूर्ण क्षेत्र में निरन्तर पुलिस एवं पीएसी बल के साथ भ्रमणशील रहकर शान्ति व्यवस्था बनाई गई थी। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत 20 जुलाई 2025 को अभियुक्त अजय राम पुत्र उपेन्द्र राम निवासी ग्राम सबुआ थाना करण्डा जनपद गाजीपुर का राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की गई है ।
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