निःशुल्क खाद्यान्न वितरण दस अगस्त तक
गाजीपुर। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 योजना के अन्तर्गत माह अगस्त के आवंटित खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का निःशुल्क वितरण बीस जुलाई से दस अगस्त के मध्य वितरण कराया जायेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह के अनुसार, माह जुलाई में आंवटित खाद्यान्न में अन्त्योदय अन्न योजना के राशन कार्डों पर प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूँ व 21 किग्रा० फोर्टीफाइड चावल (कुल 35 किग्रा. खाद्यान्न) का वितरण निःशुल्क कराया जायेगा। पात्र गृहस्थी योजना के राशनकार्ड धारकों/लाभार्थियों को दो किग्रा गेहूँ व तीन किग्रा. फोर्टीफाइड चावल प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण किया जाना है। ई-पास मशीन से निकलने वाली वितरण पर्चियों पर गेहूँ एवं फोर्टीफाइड चावल का मूल्य शून्य प्रदर्शित होगा। अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को दिनांक 01.01.2024 से आगामी 05 वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न वितरित कराए जाने में आने वाले सम्पूर्ण व्ययभार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। कोई भी राशन कार्ड धारक वन नेशन वन राशन कार्ड योजनान्तर्गत आच्छादित लाभार्थी पोर्टिबिलिटी के अन्तर्गत ऐच्छिक दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है।
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