हेरोइन तस्कर को किया गया निरुद्ध
गाज़ीपुर। मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्त सुधीर राय उर्फ बबलू पुत्र स्व. विश्वनाथ राय निवासी बेटावरकला थाना जमानियां जनपद गाजीपुर को दि प्रिवेंशन आफ इलिसिट ट्रैफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड साइकोट्राफिक सब्सेटेन्सेज एक्ट-1988 की धारा 3(1) के तहत निरुद्ध किया गया है।
उल्लेखनीय है कि संख्या-308/01/ 2025- सी0एक्स0-5(पिट-एनडीपीएस) दिनांक 03जून2025 के द्वारा अभियुक्त सुधीर राय उर्फ बबलू पुत्र विश्वनाथ राय निवासी बेटावर कला थाना जमानियां जनपद गाजीपुर उ.प्र. को मादक एवं मनोत्तेजक पदार्थों अवैध व्यापार प्रतिषेध अधिनियम की धारा 1988 की धारा 3(1) अधीन निरुद्ध किया गया।
बताया गया कि अभ्यस्थ गिरोहबन्द अपराधी व थाना जमानियां गाजीपुर में पंजीकृत हिस्ट्रीशीटर है, पूर्व में मादक पदार्थ (हेरोइन) की व्यापक अवैध तस्करी जैसी जघन्य संघटित अपराध कारित किये गये। गिरफ्तार अभियुक्त पर हेरोइन तस्करी समेत कई अपराधिक मामले दर्ज हैं।
Views: 82







