सामुहिक विवाह योजना हेतु आनलाइन आवेदन आवश्यक
गाजीपुर। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों के पुत्रियों की शादी हेतु फरवरी 2025 माह के तृतीय सप्ताह में वैवाहिक कार्यक्रम प्रस्तावित है।
जिला समाज कल्याण अधिकारी राम नगीना यादव ने बताया कि इसके लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन किया जाना है, अन्य किसी माध्यम से आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जायेगे। उन्होंने कहा कि पात्र उम्मीदवार समाज कल्याण विभाग द्वारा विकसित साफ्टवेयर पर आवेदकों द्वारा मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना की वेबसाइट/पोर्टल cmsvy.upsdc.gov.in पर लागिन कर आवेदन किया जाना है। इस योजनान्तर्गत पात्रता हेतु कन्या के अभिभावक उ०प्र० के मूल निवासी हो, कन्या/कन्या के अभिभावक निराश्रित, निर्धन तथा जरूरतमंद हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम दो लाख तक हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक तथा वर की आयु 21 वर्ष अथवा उससे अधिक होनी अनिर्वाय है। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जाब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगे, कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्ता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, विवाह हेतु निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, ऐसी कन्या जो स्वयं दिव्यांग हो, को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी। आनलाइन आवेदन में समस्त अभिलेखों की स्पष्ट कापी अपलोड होना अनिवार्य है। माता-पिता अथवा अभिभावक का आय प्रमाण पत्र व आवेदिका (कन्या) का बैंक खाता अनिवार्य है। इच्छुक एवं पात्र व्यक्ति आनलाइन वेबसाइट पर आवेदन करें। योजना निःशुल्क है, किसी भी दलाल या व्यक्ति द्वारा आवेदकों से धनराशि की माँग करने पर तत्काल जिला समाज कल्याण अधिकारी को सूचित करें।
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