मिलावटी खाद्य पदार्थ पर तीन लाख का जुर्माना
गाजीपुर। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ.प्र. द्वारा खाद्य पदार्थों के संग्रहित नमूने में, जांचोपरांत मिलावट की पुष्टि होने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी /न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था।
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रस्तुत वाद में डॉ. दिनेश कुमार, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि./रा.), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त गुंजन कुमार जायसवाल पुत्र जगदीश जायसवाल निवासी वार्ड नं.-10, आजाद नगर सैदपुर, जनपद-गाजीपुर को मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ नमकीन (राजू का यादव नमकीन) विक्रय करने पर रू. 50,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। वहीं निर्माता-बजाज नमकीन प्लाट नं0-199 यू0पी0एस0आई0डी0सी0 फूलपुर वाराणसी, उत्तर प्रदेश 221206 के मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ नमकीन (राजू का यादव नमकीन) विक्रय करने पर रू. 2,50,000/- अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इस प्रकार आरोपित पर तीन लाख रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर. सी. के माध्यम से वसूली की जायेगी।
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