मिलावटी खाद्य पदार्थों के व्यवसायियों पर लगा भारी जुर्माना
गाजीपुर। न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी न्यायालय ने, खाद्य पदार्थों मे मिलावट की पुष्टि के बाद आरोपित विक्रेताओं पर अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।
अरुण कुमार सिंह, न्याय निर्णायक अधिकारी के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त नौ वादों पर कुल एक लाख नौ हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आरसी के माध्यम से वसूली की जायेगी।
आरोपी विक्रेताओं में शिवकुमार पुत्र भगवान दास निवासी बुद्धिपुर जमानिया कस्बा पोस्ट व थाना-जमानिया जनपद गाजीपुर को बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ रस कदम विक्रय करने पर दस हजार रुपए, अनिल यादव पुत्र जोखू यादव निवासी ग्राम व पोस्ट-नैढ़ी थाना-बलुआ जिला-चन्दौली को अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया विक्रय करने पर तेरह हजार रुपए, त्रिभुवन जायसवाल पुत्र छेदी जायसवाल निवासी ग्राम व पोस्ट रामपुर थाना-खानपुर जिला-गाजीपुर को बिना क्रय बिल/बाउचर को अधोमानक व मिथ्याछाप खाद्य पदार्थ चाय पत्ती की विक्रय करने पर बारह हजार रुपए, रामनरेश यादव पुत्र श्यामलाल निवासी गोला पोस्ट-धरीकला थाना-शादियाबाद जनपद गाजीपुर को बिना पंजीकरण अधोमानक खाद्य पदार्थ खोया विक्रय करने पर तेरह हजार रुपए, रामदुलार पुत्र शिवदास निवासी भैदपुर जमानिया कस्बा थाना-जमानिया जिला-गाजीपुर को अधोमानक खोया विक्रय करने पर तेरह हजार रुपए, रामएकबाल बिन्द पुत्र जनार्दन बिन्द निवासी टाडेवन पोस्ट-बउरी थाना नोनहरा जनपद गाजीपुर को बाह्य पदार्थ युक्त खाद्य पदार्थ छेना मिठाई विक्रय करने पर दस हजार रुपए, शोभा देवी पत्नी उमाशंकर जायसवाल निवासी भैदपुर पोस्ट व थाना जमानिया जनपद गाजीपुर को अधोमानक किशमिश विक्रय करने पर चौदह हजार रुपए, शोभा देवी पत्नी उमाशंकर जायसवाल निवासी भैदपुर पोस्ट व थाना-जमानिया जनपद-गाजीपुर को बिना क्रय बिल/बाउचर के अधोमानक खाद्य पदार्थ सिंघाड़ा आटा विक्रय करने पर चौदह हजार रुपए और मुराहू यादव पुत्र अलियार यादव निवासी महमूदपुर पोस्ट व थाना-सादात जनपद-गाजीपुर को बिना पंजीकरण के बाह्य पदार्थ युक्त छेना मिठाई विक्रय करने पर दस हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।
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