मिलावटी खाद्य पदार्थों के विक्रेताओं पर लगा जुर्माना

ग्यारह व्यापारियों पर एक लाख तीस हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित


गाजीपुर। खाद्य पदार्थों में मिलावट की पुष्टि के बाद न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) के न्यायालय द्वारा जिले के ग्यारह व्यापारियों पर एक लाख तीस हजार रूपये का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है। अर्थदण्ड समय से जमा न किये जाने पर आर० सी० के माध्यम से वसूली की जायेगी। 

          उल्लेखनीय है कि गाजीपुर के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत विभिन्न स्थानों से खाद्य पदार्थों के नमूनें संग्रहित कर जॉच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०, भेजे गये थे। जॉच के पश्चात् खाद्य पदार्थों में मिलावट की रिपोर्ट प्राप्त करने के उपरान्त अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) / न्याय निर्णायक अधिकारी, गाजीपुर के न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था।।     

         अरुण कुमार सिंह, न्याय निर्णायक अधिकारी (वि०/रा०), गाजीपुर के न्यायालय द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया। इसमें मंगला जायसवाल पुत्र मेवा जायसवाल निवासी ग्राम व पोस्ट-बरही थाना – मरदह जनपद- गाजीपुर व मालिक-अनिल कुमार जायसवाल पुत्र मंगला प्रसाद जायसवाल को छेना की मिठाई विक्रय करने पर पन्द्रह हजार रुपए, असलम पुत्र उस्मान निवासी सुआपुर चोचकपुर थाना- करण्डा को बिना पंजीकरण के खाद्य कारोबार विक्रय करने पर दस हजार रुपए, कृष्णा सिंह यादव पुत्र शिवशंकर सिंह यादव निवासी बयेपुर देवकली थाना कोतवाली गाजीपुर को मिश्रित दूध विक्रय करने पर दस हजार रुपए, अरूण कुमार यादव पुत्र बलई यादव निवासी कटया, शिशुआपार,   थाना-सादात को अधोमानक खोया की विक्रय करने पर दस हजार रुपए, राजकुमार गुप्ता पुत्र बसावन प्रसाद गुप्ता निवासी ग्राम असना पोस्ट-सिंगेरा थाना-कासिमाबाद को अधोमानक बेसन की विक्रय करने पर दस हजार रुपए,  अमित गुप्ता पुत्र इतरचन्द गुप्ता निवासी  कासिमाबाद थाना-कासिमाबाद को बाह्य पदार्थ युक्त छेना मिठाई की विक्रय करने पर दस हजार रुपए, अवनिन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र रामजनम गुप्ता निवासी ग्राम व पोस्ट कामूपुर थाना- करीमुद्दीनपुर को मिथ्याछाप रस्क की विक्रय करने पर ग्यारह हजार रुपए  लवकुश गुप्ता पुत्र रामऔतार निवासी बाराचवर थाना-बरेसर को बिना क्रय बिल / बाउचर के पापड़ की विक्रय करने पर ग्यारह हजार रुपये, जलील अंसारी पुत्र सुलेमान अंसारी निवासी पटकनी थाना-सुहवल को अधोमानक वनस्पति की विक्रय करने पर बारह हजार रुपए, शिव दुलार यादव पुत्र बालेश्वर यादव निवासी गौसपुर थाना- मुहम्मदाबाद बिना पंजीकरण के अधोमानक खाद्य पदार्थ गाय का दूध की विक्रय करने पर 

बीस हजार रुपए, झुल्लन सिंह यादव पुत्र स्व0 मद्धू यादव निवासी कल्याणपुर जग्गी का पूरा पोस्ट-गौरा थाना- रेवतीपुर को अधोमानक खोया की विक्रय करने पर ग्यारह हजार रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है।

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