हत्यारों को आजीवन कारावास तो दुराचारियों को मिली दस बर्ष की जेल

गाजीपुर। पुलिस महानिदेशक उ.प्र. लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे अभियान व मॉनिटरिंग सेल तथा अभियोजन द्वारा की गयी लगातार प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्तों को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जा रही है।


    जिला न्यायालय द्वारा तीन मुकदमों के आठ

आरोपितों पर दोष सिद्ध होने के उपरान्त उन्हें दोषी करार देते हुए शनिवार को सजा सुनाई गई। ‌

      इस क्रम में थाना भांवरकोल पर पंजीकृत मुकदमा संख्या 429/2007 में हत्या सहित अन्य धाराओं से  सम्बन्धित प्रकरण में दो अभियुक्तों अवध बिहारी राय पुत्र रमाशंकर राय, और विनोद कुमार पाण्डेय पुत्र बृजकिशोर पाण्डेय निवासीगण खडेहरी कला थाना भांवरकोल जनपद गाज़ीपुर  को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास तथा 50 हजार रुपए के अर्थदण्ड और अर्थदण्ड न अदा करनें पर पांच वर्ष का अतिरिक्त कारावास एवं धारा 506/34 भादवि में पांच वर्ष का कठोर कारावास व पांच हजार रू0 के अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर पांच माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

    वहीं थाना सैदपुर पर पंजीकृत मुकदमा सं. 786/2017 धारा 363, 366, 376डी, 372, 506, 419, 420 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट व 3/4 अनैतिक देह व्यापार अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण में दो अभियुक्तों रामबचन राम पुत्र सखराज निवासी मखसूदपुर थाना सैदपुर तथा सत्यवीर पुत्र रामदीन निवासी वनगढ़ कुंवर गाँव जनपद बदायूँ, के विरुद्ध लगातार किये गये प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप रामबचन को धारा 363 भादवि में चार वर्ष का कारावास व एक हजार रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 366 भादवि में पांच वर्ष का कारावास व दो हजार रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 372 भादवि में पांच वर्ष कारावास व दो हजार रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 4 पाक्सो एक्ट में दस वर्ष का कारावास व पांच हजार रू,. का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास, धारा 506 भादवि में एक वर्ष के कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। दुसरे अभियुक्त सत्यवीर को धारा 4 पाक्सो एक्ट में दस वर्ष का कारावास व दस हजार रुपए का अर्थदण्ड, अर्थदण्ड न अदा करनें पर तीन माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

     इसी क्रम में थाना नन्दगंज पर पंजीकृत मुकदमा सं0 227/2019 धारा 302 भादवि से सम्बन्धित प्रकरण में एक ही परिवार के चार अभियुक्तों राजा गौड़ पुत्र बच्चे लाल, राजकुमार गौड़ पुत्र बच्चे लाल, बच्चे लाल पुत्र गुलाब तथा सच्चे लाल पुत्र गुलाब समस्त निवासीगण सिसौड़ा थाना नन्दगंज जनपद गाजीपुर को धारा 302 सम्पठित 34 भादवि में आजीवन कारावास तथा प्रत्येक को 20-20 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करनें पर प्रत्येक को छह माह का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया।

Views: 10

Advertisements

Leave a Reply