जनपद में दो माह के लिए धारा 144 लागू

गाजीपुर। आगामी त्यौहारों को सकुशल एवं शान्ति पूर्वक सम्पन्न कराने तथा कानून एवं विधि व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत जनपद में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत दो माह के लिए निषेधाज्ञा लागू की गयी है। 

      अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा) अरूण कुमार सिंह ने बताया है कि इस वर्ष हिन्दू समुदाय का प्रमुख पर्व महानवमी (दुर्गापूजा) व विजयादशमी दिनांक 23 व 24 अक्टूबर, दीपावली दिनांक 12 नवम्बर, गोबर्धन पूजा 13नवम्बर, भैयादूज दिनांक 14 नवम्बर, डाला छठ का पर्व दिनांक 19.नवम्बर तथा कार्तिक पूर्णिमा का पर्व दिनांक 27.नवम्बर को पड़ रहा है। इन त्योहारों में काफी भीड़-भाड़ होती है। जगह-जगह मेले का आयोजन भी होता है, जिसमें काफी भीड़-भाड़ होती है। दीपावली से पूर्व धनतेरस के दिनांक पुरूष एवं महिलाएं देर रात तक बर्तन एवं आभूषणों की खरीददारी करते हैं। इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा अशान्ति एवं उन्माद फैलाने तथा व्यवधान डालकर शान्ति व्यवस्था भंग करने की आशंका के मद्देनजर लोक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से जनहित में दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा–144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  जनपद के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में धारा 144के तहत निषेधाज्ञा तात्कालिक प्रभाव से लागू किया गया है। 

    इसके तहत किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं होंगे और न ही गैर कानूनी सभा, प्रदर्शन व अनशन आदि का आयोजन करेंगे। कोई भी लाइसेंस धारक अपना लाइसेंसी असलहा लेकर किसी भी परिस्थिति में विचरण नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर किसी प्रकार का आग्नेयास्त्र धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ, तेजाब या लाठी एवं बल्लम आदि और आक्रमण होने वाले अस्त्र लेकर नहीं चलेगा। वृद्ध, अपंग तथा सरकारी कर्मचारी ड्यूटी आदि पर तैनात होंगे, वे इस प्रतिबन्ध से मुक्त होंगे। दो पहिया वाहनों पर एक साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही चल सकेंगे। कोई भी व्यक्ति गलत खबरें या अफवाहें, जिससे शान्ति भंग होने की आशंका हो सकती है, नहीं फैलायेगा और न किसी प्रकार ऐसी अफवाहों को किसी अन्य माध्यम से किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजेगा। कोई भी व्यक्ति अपने मकान के छत पर या सार्वजनिक स्थान पर ईंट, कंकड़, पत्थर अथवा किसी भी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ एकत्र नहीं करेगा और न ही किसी सार्वजनिक स्थान पर कोई ऐसा नारा लगायेगा और न ही कोई ऐसा भाषण करेगा और न कोई ऐसा पोस्टर लगायेगा जिससे विभिन्न सम्प्रदायों, धर्मों या वर्गों के बीच द्वेष की भावना फैले या शान्ति भंग होने की आशंका हो । कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा गत वर्ष / परम्परा से भिन्न किसी देवी / देवता की मूर्ति स्थापना / पूजा आदि सार्वजनिक स्थल पर नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्था द्वारा पूर्व से निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर देवी देवता की मूर्ति का विसर्जन नहीं करेगा।  उक्त आदेश धार्मिक जुलूसों एवं परम्परागत त्यौहार, शवयात्रा, परम्परागत तथा सार्वजनिक रास्ते से गुजरने वाले उक्त जुलूसों पर प्रभावी नहीं होगा। उक्त आदेश जनपद गाजीपुर सीमा क्षेत्र में दिनांक 01अक्टूबर 2023 से दो माह तक अथवा इसके पूर्व जब तक इस आदेश को वापस न ले लिया जाय, प्रभावी रहेगा। 

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