माफिया अंसारी परिवार पर गिरी गाज

गैंगस्टर के खेल में, सांसद अफजाल पहुंचे जेल में

गाज़ीपुर। माफिया सरगना मुख्तार अंसारी और सांसद भाई अफजाल पर आखिरकार न्यायालय का चाबुक चल गया।  गाजीपुर की एमपी- एमएलए कोर्ट ने शनिवार 29 अप्रैल को बहुचर्चित गैंगस्टर मामले में माफिया सरगना और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी को सजा सुनाई है। 

         बताते चलें कि 29 नवंबर 2005 में  मुहम्मदाबाद के तत्कालीन विधायक कृष्णानंद राय के काफिले पर मुहम्मदाबाद थाना क्षेत्र के बसनिया चट्टी के समीप ताबड़तोड़ गोलीबारी कर भाजपा टविधायक कृष्णानन्द राय सहित सात लोगों की हत्या की गई थी। उसी मामले में वर्ष 2007 में गैंगेस्टर एक्ट के तहत अफजाल अंसारी, उनके माफिया भाई मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल हक पर गैंगेस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। दौराने मुकदमा एजाजुल हक की मौत हो गयी थी। गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रहे सोलह वर्ष पुराने अभियोग में गत एक अप्रैल को बहस पूर्ण हुई थी और फैसले के लिए 15 अप्रैल की तारीख लगी थी जिसे न्यायालय ने बढ़ाकर 29 अप्रैल कर दिया था।

न्यायालय ने माफिया सरगना मुख्तार अंसारी और  उनके बड़े भाई बहुजन समाज पार्टी के नेता और गाज़ीपुर के सांसद अफजाल अंसारी को भी दोषी करार दे दिया।  शनिवार को माफिया सरगना और मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई सांसद अफजाल अंसारी पर आरोप सिद्ध होने के बाद न्यायालय ने अफजाल अंसारी को चार वर्ष की कैद और एक लाख का आर्थिक दण्ड से दण्डित किया है। फैसला सुनाये जाने के बाद अफजाल अंसारी को हिरासत में ले लिया गया।

वहीं आई एस गैंग सरगना  मुख्तार अंसारी पुत्र स्व= शुभानउल्लाह  अंसारी निवासी यूसुफपुर थाना मुहमदाबाद जनपद गाजीपुर को धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट  में 10 वर्ष का  कारावास व पांच लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है।

         

          

इस संबंध में न्यायालय का फैसला आने के बाद से ही जन चर्चा हो रही है कि संभवत सांसद अफजाल अंसारी को सजा होने के बाद उनकी सांसदी भी जाती रहेगी। इसको लेकर के जिले में तरह-तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है।

   

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