दुराचारी को मिला 10 वर्ष का कारावास और 16000 का अर्थ दण्ड
गाज़ीपुर। पुलिस की वैज्ञानिक विवेचना, अचूक साक्ष्य संकलन एवं पुलिस व लोक अभियोजक की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप, पॉक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष के कारावास व ₹16,000/-के अर्थदंड से दंडित किया गया।
बताते चलें कि दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दण्डात्मक कार्यवाही हेतु जिला पुलिस,थाना कोतवाली सदर व मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप,सदर कोतवाली पर पंजीकृत दुराचार व पॉक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त आशीष उर्फ डब्बू यादव पुत्र शंभू यादव पता सकलेनाबाद (दूधनाथ कॉलोनी) थाना कोतवाली सदर जनपद गाजीपुर को 20 फरवरी 2023 को सजा सुनाई गई। माननीय न्यायालय विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो कोर्ट गाजीपुर द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व 16 हजार रुपये अर्थदण्ड तथा अर्थ दण्ड अदा न करने पर 02 माह के अतिरिक्त साधारण कारावास से दण्डित किया गया।
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