गैंगस्टर की पच्चीस लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क

गाजीपुर। अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रय में गैंगेस्टर एक्ट के अभियुक्त मुर्तजा कुरैशी की करीब को वुधवार को प्रशासन द्वारा कुर्क किया गया।

          यह कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के कुर्की आदेश अंतर्गत 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोह एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 विरुद्ध गैंग के सदस्य मुर्तजा कुरेशी पुत्र स्वर्गीय सलीम कुरेशी निवासी कसाई मोहल्ला थाना जमानियां जनपद गाजीपुर के विरुद्ध की गयी। अभियुक्त मुर्तजा कुरैशी द्वारा अवैध रूप से संगठित अपराध में अर्जित किए गए धन से अपनी पत्नी मुन्नी बेगम के नाम से मौजा लोदीपुर खास तहसील जमानियां जनपद गाजीपुर में अर्जित की गई संपत्ति, आरजी संख्या 43 रकबा 0.044 में से 126.66 वर्ग मीटर पर अभियुक्त द्वारा अपनी पत्नी मुन्नी बेगम के नाम से 17 मार्च 2017 को क्रय की गई जमीन पर बने मकान को कुर्क किया गया। उसकी बाजारू कीमत  2514100 रु है।           अभियुक्त मुर्तजा कुरेशी पर गौ वध निवारण अधिनियम व उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के मुकदमें दर्ज हैं।

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