जेल निरीक्षण में सचिव ने बतायी बंदियों के संवैधानिक अधिकार

गाजीपुर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में शनिवार को जिला कारागार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पूर्णकालिक सचिव, श्रीमती कामायनी दूबे, द्वारा शिविर का आयोजन एवं जेल का निरीक्षण किया गया।
उन्होंने बंदियों से निःशुल्क अधिवक्ता, जेल लोक अदालत तथा उनकी जेल अपील से संबंधित अन्य समस्याएं पूछी एवं उनके यथोचित अधिकार हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिया। उन्होंने बंदियों को उनके संवैधानिक अधिकारों के विषय में विस्तृत जानकारी दी।
जेल अधीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में कुल 1195 बंदी निरूद्ध हैं। जिसमें 1062 पुरूष, 45 महिला बंदियों के साथ कुल 2 बच्चे निरूद्ध हैं व 88 अल्पवयस्क हैं। उन्होंने बताया कि सुबह का नाश्ता-चना, चाय, दोपहर का भोजन-रोटी, चावल, अरहर की दाल, सब्जी (आलू, बैंगन), शाम का भोजन-रोटी, चावल, चना की दाल, सब्जी (आलू, पालक, बैगन)है।
इस अवसर पर सचिव द्वारा पुरूष एवं महिला बैरक का भी निरीक्षण किया गया तथा जेल के कई बंदियों से बात कर उनकी समस्याओं को समझने के साथ ही उनके निस्तारण का निर्देश दिया गया। उन्होंने कारापाल को जिला कारागार में स्थित जेल लीगल क्लीनिक पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए ताकि जेल में निरूद्ध बंदियों को समय से व समुचित विधिक सहायता प्राप्त हो सके। बैरक एवं कारागार परिसर में साफ-सफाई, मच्छरों के बचाव के लिए छिड़काव हेतु निर्देशित किया गया।

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