सांसद अफजाल अंसारी की 12 करोड़, 35 लाख रुपये की अवैध अचल सम्पत्ति कुर्क

माफिया सरगना मुख़्तार अंसारी के बड़े भाई
हैं अफजाल अंसारी

गाजीपुर। जनपदीय पुलिस द्वारा सांसद अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी कुल 12 करोड़, 35 लाख रुपये की अचल सम्पत्ति को शुक्रवार को कुर्क किया गया।
जनपद में अवैध तरीके से धन,भू-सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले माफियाओं के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी मुहम्मदाबाद गाजीपुर की प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा दिनांक 05 अगस्त 2022 को पारित कुर्की आदेश अन्तर्गत धारा 14(1) उ0प्र0 गिरोह बंन्ध एवं समाज विरोधी अधिनियम 1986 विरुद्ध अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी निवासी युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद द्वारा अवैध ढंग से अर्जित की गयी सम्पत्तियों को कुर्क किया गया है।
बताया गया है और दिनांक 22 मार्च 2017 को अभियुक्त द्वारा अपने संगठित अपराध से अर्जित किये धन से अपनी पत्नी फरहत अंसारी के नाम भूसम्पत्ति मौजा माँचा परगना व तहसील मुहम्मदाबाद गाजीपुर में अराजी नं0-34 रकबा 1.370 हेक्टेयर भूमि टिन सेड, बाउण्ड्री वाल, दोमंजिला भवन और
दिनांक 22 मार्च 2017 को ही अभियुक्त द्वारा अपने संगठित अपराध से अर्जित किये धन से अपनी पुत्रियों के नाम भूसम्पत्ति मौजा माँचा परगना व तहसील मुहम्मदाबाद में अराजी नं0- 53 रकबा 1.724 हेक्टेयर अराजी नं0-54 रकबा 2.901 हेक्टेयर भूमि ली गयी। उपरोक्त कुल संम्पत्तियों की बाजारु कीमत 12 करोड़ 35 लाख रुपये है।
अवैध तरीके से खरीद फरोख्त कर दाखिल खारिज न कराना व दान अभिलेख तैयार कराकर दान कर देने से सम्बन्धित उपरोक्त अचल भू-सम्पत्ति को गाजीपुर पुलिस प्रशासन के द्वारा दिनांक19 अगस्त 2022 को उपरोक्त भू-सम्पत्ति को मुनादी कर कुर्की की कार्यवाही की गयी।
अपराधिक इतिहास के सन्दर्भ में बताया गया कि अभियुक्त अफजाल अंसारी पुत्र शुभानुल्लाह अंसारी निवासी युसुफपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर पर सात मुकदमें दर्ज हैं जिसमें
मु0अ0 सं0 260/01 धारा -147/148/353 भादवि 03 पी0पी0 एक्ट एवं 7 सी0एल0ए0 एक्ट मुहम्मदाबाद गाजीपुर, मु0अ0 सं0 493/05 धारा -302/506/120बी भादवि मुहम्मदाबाद गाजीपुर, मु0अ0 सं0 1051/07 धारा -302/120बी/427/436 भादवि 03/04/05 ई0एक्स0पी0 एक्ट 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना कोतवाली गाजीपुर, मु0अ0 सं0 1052/07 धारा -3(1) गैंगस्टर थाना मुहम्मदाबाद गाजीपुर, मु0अ0 सं0 28/98 धारा -171 भादवि व 135(2) लो0सं0नि0अधि0 थाना नोनहरा गाजीपुर, मु0अ0 सं0 589/05 धारा-1417/148/149/307/302/402/120बी भादवि 7 सी0एल0ए0 एक्ट थाना भांवरकोल गाजीपुर तथा मु0अ0 सं0 14/14 धारा -17(ज)/188 भादवि 121(2) थाना चकरघंटा जिला चन्दौली शामिल हैं। सुनें पुलिस अधीक्षक रोहन पी बोत्रे की बाइट

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