निशुल्क राशन वितरण अब चार मार्च तक

गाजीपुर। भारत सरकार के निर्देश के क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 के दृष्टिगत लिए गये निर्णय के अनुसार प्रदेश में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत माह फरवरी, 2022 के द्वितीय चरण में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डो से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा प्रति यूनिट ( 03 किग्रा गेहूॅ व 02 किग्रा चावल) एवं अन्त्योदय कार्डो पर त्रैमास जनवरी, फरवरी, एवं मार्च, 2022 हेतु 01 किग्रा प्रति माह, प्रति अन्त्योदय कार्ड की दर से अनुमन्य कुल 03 किग्रा चीनी का एक साथ निःशुल्क वितरण माह फरवरी, में ई-पॉस मशीन से दिनांक 28 फरवरी तक  किया जाना था। किन्तु कतिपय जनपद में उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न का निर्गमन नही होने के कारण शासन द्वारा वितरण हेतु दिनांक 02 मार्च से चार मार्च तक तिथि विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।
      राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी, किन्तु चीनी वितरण के सम्बन्ध में पोर्टेबिलिटी की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी अर्थात अन्त्योदय कार्डधारक अपनी मूल उचित दर दुकान से ही चीनी प्राप्त कर सकेंगे।
उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त योजनान्तर्गत आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न तथा चीनी प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाईल ओ0टी0पी0 बेरिफिकेशन के माध्यम से वितरण की तिथि चार मार्च को उपलब्ध रहेगी।
कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के दृष्टिगत, खाद्यान्न तथा चीनी का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित करने हेतु उचित दर विक्रेताओं द्वारा द्वितीय चक्र के वितरण के दौरान खाद्यान्न वितरण का कार्य प्रातः काल 06ः00 बजे से रात्रि 09ः00 बजे तक सुनिश्चित किया जायेगा।
       जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेन्दु ने समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे प्रत्येक दशा में विपणन गोदाम से आवश्यक वस्तुओं का उठान कर दिनांक 04.03.2022 तक सम्बन्धित लाभार्थियों में ई-पास मशीन से खाद्यान्न एवं अन्त्योदय लाभार्थियों में चीनी का वितरण सुनिश्चित करें। समस्त उचित दर विक्रेता द्वारा सुनिश्चित किया जाये कि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न तथा चीनी प्राप्त करने से वंचित न रहे तथा आमजन की जानकारी हेतु उक्त योजना का पर्याप्त प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि इसमें किसी प्रकार की भ्रम की स्थिति न रहे और उपभोक्ताओं को खाद्यान्न वितरण स्केल एवं निःषुल्क वितरण की विधिवत जानकारी हो। इस हेतु उचित दर दुकानों पर भी अनिवार्यतः निःशुल्क खाद्यान्न तथा चीनी वितरण की सूचना का प्रदर्षन किया जाए। उचित दर की दुकानों पर अन्दर तथा बाहर उक्त सूचना का प्रदर्षन कम से कम तीन स्थानों पर कराए ताकि पारदर्षित बनी रहे। इसमें लापरवाही पाये जाने पर सम्बन्धित उचित दर विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

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