निर्वाचन पम्पलेट व पोस्टर पर म़ुद्रक या प्रकाशक का नाम पता आवश्यक

गाजीपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127ए के अधीन समस्त प्रिन्टिंग प्रेस मुद्रण माध्यमों को सूचित किया है कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण या प्रकाशन नही करेगा अथवा म़ुद्रित या प्रकाशित नहीं करवायेगा जिसके मुख्य पृष्ट पर इसके प्रकाशक का नाम व पता न लिखा हो। कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट अथवा पोस्टर का मुद्रण नही करेगा या मुद्रित नहीं करवायेगा, जब तक कि प्रकाशन के पहचान की घोषणा, उनके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हे व्यक्तिगत रूप से जानते हों, द्वारा सत्यापित न हो तथा जिसे उनके द्वारा डुप्लीकेट में मुद्रक को न दिया जाये, जबतक कि दस्तावेज के मुद्रण के पश्चात उचित समय पर मुद्रक द्वारा दस्तावेज की एक प्रति के साथ घोषणा की एक प्रति न भेजी जाये।
     लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के अधीन उपरोक्त व्यवस्था के अन्तर्गत स्पष्ट किया गया है कि किसी भी इलेक्शन पम्पलेट, पोस्टर न्यूज रिपोर्ट अथवा अन्य मुद्रण सामग्री जो भुगतान के आधार पर प्रकाशित हो, पर मुद्रक/प्रकाशक का नाम और पता प्रिन्ट लाइन में ंसाफ-साफ उद्धृत होना चाहिए। उपरोक्त प्राविधानों के उल्लंघन होने पर प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज कराते हुए सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी तथा प्रिन्टिग प्रेस का लाइसेन्स निरस्त कर दिया जायेगा।

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