दुष्कर्मी हत्यारे को आजीवन कारावास व पचपन हजार का अर्थ दण्ड

गाजीपुर। पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं न्यायालय में प्रभावी पैरवी से दुष्कर्म व हत्या के मुकदमे के अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा एवं पचपन हजार रु0 के अर्थ दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया।
  उल्लेखनीय है कि गाजीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 1028/2013 धारा 302,376 201 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट थाना कोतवाली सदर के मुकदमें में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों का सही ढंग से
संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ पाक्सो स्पेशल जज विष्णुचन्द्र वैश्य द्वारा अभियुक्त विनोद कुमार बिन्द पुत्र रामबलि बिन्द को आजीवन कारावास व 55,000 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी प्रभुनरायण द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा गया,जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।


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