राज्य सूचना आयुक्त ने समीक्षा बैठक में दिये आवश्यक निर्देश


गाजीपुर। राज्य सूचना आयुक्त श्रीमती किरन बाला चौधरी ने लोक निर्माण विभाग के निरीक्षण गृह में सायं समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया। उन्होंने सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के तहत आयोग मेें लम्बित भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, समाज कल्याण विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग तथा उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लम्बित मामलों की समीक्षा की। उस दौरान उन्होने उपस्थित अधिकारियों से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत आने वाली समस्याओं के बारे में समीक्षा करते हुए जानकारी दी।
     उन्होंने कहा कि सूचना अधिकार अधिनियम में मांगी गयी सूचना 30 दिन के अन्दर शिकायतकर्ता को देना होगा, उन्होने अधिकारियो को यह भी बताया कि पुरानी सूचनाओ को देने में यदि कार्यालय का कार्य प्रभावित होता है तो शिकायतकर्ता को कार्यालय बुलाकर अभिलेखों का निरीक्षण करने हेतु उन्हे पत्र द्वारा अवगत करा दिया जाय कि वे खुद आकर पत्रावलियों का अवलोकन कर लें। ऐसा प्रायः देखा जाता है कि पत्रावलियों के निरीक्षण हेतु बुलाने पर शिकायतकर्ता नहीं आते हैं। उनके नहीं आने पर यह मान लिया जायेगा कि शिकायतकर्ता परेशान करने की नियत से ही सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग कर रहा है। वह कार्यालय का कीमती समय बर्बाद किया जा रहा है। उन्होने बताया कि किसी शिकायतकर्ता द्वारा मांगी गयी सूचना पर उसका नाम व पता स्पष्ट अंकित होना चाहिए यह जरूर देख लें।
      बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी सुशील लाल श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर प्रशिक्षु अंकित कुमार, जिला विकास अधिकारी, भूषण कुमार, जिला उद्यान अधिकारी शैलेन्द्र देव दूवे, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, जिला खनन अधिकारी, एवं अन्य अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।

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