बिहार प्रान्त की जनपद सीमा से लगने वाले सीमावर्ती क्षेत्रों की आबकारी दुकानें उन्तीस सितम्बर तक बंद

गाजीपुर। बिहार प्रान्त में पंचायत आम चुनाव 24 सितम्बर से 12 दिसम्बर 2021 तक 11 चरणों में  होने के दौरान, निर्वाचन को निष्पक्ष व शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के दृष्टिगत बिहार प्रान्त की जनपद सीमा से लगने वाली सीमाओं पर शान्ति एवं सुरक्षा बनाये रखने के दृष्टिगत कार्यवाही करने हेतु जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने निर्देश दिया है।
    उक्त के क्रम में जनपद बक्सर तथा कैमूर (भभुआ) जिलों के विभिन्न प्रखण्डों में होने वाले मतदान दिवसों में लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण मतदान कराये जाने हेतु जनपद-गाजीपुर के सम्बन्धित सीमावर्ती क्षेत्रों में संचालित आबकारी दुकानों को पूर्णतया बन्द रखा जाना आवश्यक है।
      जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर ने कहा कि आबकारी अधिनियम-1910 की धारा-59 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम -1961 की धारा -135 (ग) के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए होने वाले मतदान को स्वतंत्र, शान्तिपूर्ण एवं निर्विघ्न सम्पन्न कराने तथा लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से निम्नानुसार मतदान समाप्ति से 48 घण्टे पूर्व अर्थात दिनांक 27 सितम्बर को सांय 06 बजे से दिनांक 29 सितम्बर को मतदान समाप्ति तक फुटकर बिक्री की दुकान को पूर्णतया बन्द रखने एवं मादक वस्तुओं के विक्रय को निषिद्ध करने का आदेश देता हूँ।
      उन्होंने यह भी निर्देशित किया कि प्रखण्ड दुर्गावती मतदान दिनांक 29 सितम्बर, 2021 को बरूईन मोड़ की सीमावर्ती आबकारी/देशी मदिरा की दुकाने पूर्णतया बन्द रहेगी। इस बन्दी के दिवसो के लिए अनुज्ञापियों को कोई प्रतिफल अथवा प्रतिपूर्ति  देय नही होगा इस आदेश का कढ़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


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