हाईकोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने गिराया
अवैध अतिक्रमण

गाजीपुर। उच्च न्यायालय के आदेश पर अवैध अतिक्रमित पोखरी व चारागाह की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है।
       बताते चलें कि बिरनो विकास खण्ड के जयरामपुर गांव निवासी कुबेर राम द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर गांव की सार्वजनिक भूमि व पोखरी को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग किया था। बताया गया था कि ग्रामीणों द्वारा दो पोखरी व चरागाह की जमीन को ग्रामीणों द्वारा शौचालय, अस्थाई मकान आदि बना कर अतिक्रमण किया गया था।
    उस वाद के संबंध में हाईकोर्ट के आदेश पर नायब तहसीलदार आशीष सिंह अन्य राजस्व कर्मियों समेत भारी पुलिस फोर्स के साथ जयरामपुर गांव पहुंचे और नायब तहसीलदार द्वारा उसे बुलडोजर से गिरवाया गया।
        इस मौके पर नायब तहसीलदार आशीष सिंह, कानूनगो आनंद यादव, क्षेत्रीय लेखपाल विजय बहादुर राम,अमोद सिंह, श्रीकांत,अमरिंदर सिंह एवं थानाध्यक्ष राकेश सिंह मय फोर्स के साथ वहां मौजूद रहे।

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