प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में ऋण हेतु करें आवेदन

गाजीपुर। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड मे भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना मे आनलाईन आवेदन प्राप्त किये जा रहे हैं। इस योजना मे शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को विभिन्न उद्योग हेतु बैंकों के माध्यम से विनिर्माण क्षेत्र के लिये
अधिकतम पच्चीस लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिये अधिकतम दस लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है।
    जिला ग्रामोद्योग अधिकारी वी. के. सिंह ने बताया कि उक्त योजना मे सामान्य जाति के लाभार्थियो को 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक,
भूतपूूर्व सैनिक एवं महिला को 35 प्रतिशत प्रोजेक्ट मूल्य पर अनुदान देय होगा। उक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग
रोजगार योजना लागू की गयी है। इस योजना के अन्तर्गत प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना मे वित्तपोषित/ स्थापित इकाईयों को अधिकतम तीन वर्ष तक ब्याज दिये जाने का प्राविधान है।        उन्होने बताया है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 मे अपना उद्यम विनिर्माण/स्थापना करने हेतु आवेदन कर सकते है। आवेदन बोर्ड की बेबसाईट पर किया जा सकता है। आनलाईन आवेदन पत्र हार्ड
कापी के साथ दो फोटो, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता की फोटो कापी, प्रोजेक्ट रिर्पोट एवं जनसंख्या प्रमाण
पत्र के साथ दो प्रतियों मे जिला ग्रामोद्योग कार्यालय न्यू आमघाट कालोनी गाजीपुर में उपलब्ध कराना है। योजना की विस्तृत जानकारी हेतु कार्यालय के कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी गाजीपुर से या कार्यालय के दूरभाष न0- 0548-2221197 से सम्पर्क कर सकते हैं।

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