धोखाधड़ी में प्रत्याशी का प्रचार वाहन जब्त,तीन पर अभियोग दर्ज

गाजीपुर। करीमुद्दीनपुर थाना पुलिस द्वारा बिना अनुमति वाहन से प्रचार करते प्रत्याशी पति सहित तीन ब्यक्तियो पर मुकदमा दर्ज कर वाहन सीज किया गया है।
बताया गया कि जनपद मे लागू आदर्श आचार संहिता व धारा 144 द.प्र.स. के अनुपालन के क्रम में पुलिस बल क्षेत्र के दुबिहा बाजार चेकिंग में मौजुद थे। तभी वाहन सं. यूपी 61एटी 4592 टैम्पू पर बैनर पोस्टर, झण्डा, हार्न लाउडस्पीकर लगाकर तथा गाड़ी के शीशे पर किसी दूसरे वाहन की अनुमति का पास चस्पाकर, छल करते हुये बिना अनुमति के ही उस वाहन से चुनावी प्रचार प्रसार करने पर प्रत्याशी पति राजेन्द्र राजभर पुत्र रामदेव राजभर निवासी दुबिहा थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर व वाहन चालक रामाश्रय राम पुत्र स्व. राजदेव राम निवासी ग्राम खडहरा थाना करीमुद्दीनपुर को समय करीब 09.20 बजे सुबह सैय्यद मजार बरगद के पेड़ के पास रोका गया।
आदर्श आचार संहिता व प्रदेश मे लागू धारा 144 द0प्र0स0 का उलंघन करते हुये पकड़े गये, वाहन को सीज कर जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशी प्रमिला देवी पत्नी राजेन्द्र राजभर, पति राजेन्द्र राजभर पुत्र रामदेव राजभर निवासी दुबिहा थाना करीमुद्दीनपुर जनपद गाजीपुर व वाहन चालक रामाश्रय राम पुत्र स्व. राजदेव राम निवासी ग्राम खडहरा थाना करीमुद्दीनपुर के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके उक्त टैम्पू को सीजकर विधिक कार्यवाही की गयी है।
पुलिस टीम में थानाध्यक्ष रामनेवास थाना करीमुद्दीनपुर, उपनिरीक्षक भूपेन्द्र कुमार,मुख्य आरक्षी कृपाशंकर राय व आरक्षी दिलीप कुमार थाना करीमुद्दीनपुर गाजीपुर शामिल रहे ।


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