निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन जरूरी -डीएम

पंचायत चुनाव – 17 अप्रैल से शुरू होगी जिले में उम्मीदवारों की नामांकन प्रक्रिया

गाजीपुर। त्रिस्तरीय सामान्य निर्वाचन (पंचायत)- 2021 को सकुशल, निर्विघ्नं, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी एम.पी. सिंह की अध्यक्षता तथा पुलिस अधीक्षक डॉ ओमप्रकाश सिंह की उपस्थिति में तहसील कासिमाबाद क्षेत्र के सभी भावी उम्मीदवारों के संग कासिमाबाद विकास खंड सभागार में बैठक संपन्न हुई।
बैठक में जिलाधिकारी ने राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी आचार संहिता के पालन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी भी दशा में किसी भी उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाए अन्यथा उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि दिनांक 17 अप्रैल से 18 अप्रैल तक नामांकन, 19 से 20 अप्रैल तक नामांकन पत्रों की जॉच, 21 अप्रैल को नामांकन वापसी तथा उसी दिन अपराह्न 3ः00 बजे तक चुनाव चिन्ह आवटंन की कार्रवाई की जाएगी तथा 29 अप्रैल 2021 को मतदान होना सुनिश्चित है। दिनांक 2 मई 2021 को मतगणना संपन्न होगी।
उन्होंने कहा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा चुनाव के दौरान किसी भी उम्मीदवारों के विरुद्ध लिखकर या बोलकर या धार्मिक टिप्पणी तथा किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी उम्मीदवार के प्रति व्यक्तिगत एवं पारिवारिक जीवन पर आलोचना तथा चुनाव प्रचार के लिए धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो। बिना अनुमति प्राप्त किए किसी भी वाहन एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित रहेगा अन्यथा पकड़े जाने पर वाहन को सीज कर दिया जाएगा। चुनाव प्रचार के दौरान किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी व्यक्ति के मकान, जमीन, अहाता, दीवार, पर वाल लाइटिंग बिना उसके लिखित परमिशन के नहीं करेंगे। उन्होने कहा कि वाल लाइटिंग पूरी तरह से प्रतिबंधित है। उन्होने कहा कि किसी भी सरकारी स्थान पर प्रचार-प्रसार प्रतिबन्धित रहेगा तथा प्रचार प्रसार हेतु परमिशन लेने के उपरान्त ही प्रचार-प्रसार किया जा सकता है। बैनर पोस्टर पर प्रकाशक एवं मुद्रक का नाम अवश्य रहेगा। सभा, जुलूस बिना परमिशन के नहीं चलेंगे। मतदान समाप्ति के समय से 48 घंटे पूर्व ही चुनाव प्रचार प्रसार बंद होगा। अर्थात 27 की की सायं 6ः00 बजे चुनाव प्रचार प्रसाद बंद हो जायेगा।
उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग ने हर पद के लिए खर्च की सीमा निर्धारित किया है जिसमें सदस्य ग्राम पंचायत के लिए अधिकतम ₹10000, ग्राम प्रधान पद के लिए अधिकतम ₹75000, क्षेत्र पंचायत सदस्य (बीडीसी) अधिकतम ₹75000 तथा सदस्य जिला पंचायत के लिए अधिकतम ₹150000 तक खर्च कर सकता है। चुनाव में रंगारंग कार्यक्रम, बिरहा, नौटंकी, नाच गाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। उन्होने सभी थानाध्यक्षों को निर्देशित किया कि इस तरह का कार्य करने वाले पर तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा पंजीकृत किया जाय। उन्होने कहा कि नामांकन स्थल पर 200 मीटर की परिधि में कोई भी जुलूस, वाहन, समूह, अंदर प्रवेश नहीं करेंगे मास्क, सोशलडिस्टेन्सिंग का प्रयोग एवं समय का ध्यान रखेंगे।
पुलिस अधीक्षक डा0 ओमप्रकास सिंह ने कहा कि जनपद में 144-धारा लागू है इस हेतु बिना अनुमति के न तो कोई मीटिग करेंगे न ही कोई भी व्यक्तिगत, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, आयोजन करेंगे। उन्होने कहा कि किसी भी दशा में चुनाव के दौरान किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का दावत, शराब, पैसा या किसी भी प्रकार का प्रलोभन नही देंगेे। जिस परिसर या मकान में इस तरह की गतिविधियां पायी जायेगी तो सम्बन्धित के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, क्षेत्राधिकारी कासिमाबाद, थानाध्यक्ष, खण्ड विकास अधिकारी कासिमाबाद, उपस्थित रहे।

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