अपहरण, दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के अपराधी को मिला पन्द्रह वर्ष का कारावास

गाजीपुर। अपहरण, दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमे में माननीय न्यायालय ने अभियुक्त को 15 वर्ष के कारावास की सजा एवं 50,000 रु0 के अर्थ दण्ड से दण्डित किया है।
यह कारर्वाई थाना मुहम्मदाबाद में दर्ज मुकदमा अपराध संख्या 111/2018 धारा 363, 376 भा0द0वि0 व 3/4 पाक्सो एक्ट के मुकदमे में गाजीपुर पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से सम्भव हुआ। माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो-01 के न्यायधीश जयप्रकाश द्वारा अभियुक्त मुहम्मद आजाद उर्फ राजू पुत्र मुहम्मद अनवर निवासी नागतारा थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर को 15 वर्ष का सश्र‌म कारावास व 5!0,000 रु0 के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर 06 माह का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। विशेष लोक अभियोजक अधिकारी अनुज कुमार राय द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखा जिससे अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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