प्रशासन ने कुर्क की सम्पत्ति

गाजीपुर। जिला मजिस्ट्रेट के निर्गत कुर्की आदेश अन्तर्गत धारा 14 (1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्ध एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम -1986 विरुद्ध कार्यवाही करते हुए चल व अचल सम्पत्ति जबत की गयी।
पुलिस अधीक्षक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा, तहसीलदार जखनियाँ एवं प्रभारी निरीक्षक थाना शादियाबाद मय फोर्स के शादियाबाद थाना क्षेत्र के युसुफपुर गांव आ धमके। प्रशासनिक टीम ने युसुफपुर निवासी सुरजीत सिंह पुत्र नेहरु सिंह उर्फ शिवाजी सिंह के जप्तीकरण के सम्बन्ध में दिनांकित पत्र 21 नवम्बर, 2020 में वाहन संख्या यू.पी. 61 एजे 2052 कीमत रु. 330000 की नामी सम्पत्ति व आराजी न. 201 (क) रकबा 10 धूर, 244(ख) रकबा 10 धूर दोनों मिलाकर एक विस्सा यानी 126 वर्ग मीटर कीमत रु. 11,89,000 के आदेश के क्रम में जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।
उक्त चल व अचल सम्पत्ति अभियुक्त द्वारा अपने गैंग के अपराधिक कृत्यों एवं समाज विरोधी क्रिया- कलाप में संलिप्त होकर अर्जित की गयी थी।
ध्यातव्य है कि अभियुक्त सुरजीत अपने छोटे भाई कर्मवीर सिंह उर्फ सोनू पुत्र शिवाजी उर्फ नेहरू सिंह निवासी ग्राम युसूफपुर थाना शादियाबाद जनपद गाजीपुर के साथ गैंग बनाकर अपराध करता था जिसके विरूद्ध विभिन्न थानों में अनेक अपराध पंजीकृत हैं। दोनों भाईयों के विरूद्ध थाना शादियाबाद में धारा 14(3) गैंगेस्टर अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत हुआ है। अभियुक्त सुरजीत उपरोक्त द्वारा आपराधिक कृत्यों एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप में संलिप्त होने के पूर्व न तो इसके पास इसकी इतनी पैतृक सम्पत्ति थी और न ही कोई अन्य आय का स्रोत था। वाहन व सम्पत्ति को प्रशासनिक आदेश के अनुपालन में तहसीलदार जखनियाँ अजीत कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा महमुद अली व प्रभारी निरीक्षक शिव प्रताप वर्मा शादियाबाद मय फोर्स द्वारा जब्त किया गया।
कुर्क सम्पत्तियों के जब्जीकरण की टीम में महमुद अली, क्षेत्राधिकारी भुड़कुड़ा, अजीत कुमार सिंह, तहसीलदार जखनियाँ तथा शादियाबाद थाने के प्रभारी निरीक्षक शिव प्रताप वर्मा, उप निरीक्षक बलवन्ता, उप निरीक्षक गिरजाशंकर, उप निरीक्षक बृजमोहन, हेड कान्सटेबल सुरेश कुमार मिश्रा तथा आरक्षीगण प्रवीण कुमार, विकास तिवारी, मुन्नू प्रसाद शामिल रहे।

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