पुलिस की सक्रिय कारर्वाई के चलते न्यायालय ने  दुराचारी को दी आजीवन कारावास व एक लाख का अर्थदण्ड

गाजीपुर।पुलिस अधीक्षक डा. ओमप्रकाश सिंह के निर्देशन में थाना करण्डा पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यों के उचित संकलन एवं निष्पक्षता पूर्ण कार्यवाही से दुष्कर्म एवं पाक्सो एक्ट के मुकदमे में अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं एक लाख रूपये के अर्थ दण्ड से माननीय न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया है।
बताते चलें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना करंडा पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 500/2017 धारा 376 व 3/4 पाक्सो एक्ट के मुकदमे में करंडा पुलिस द्वारा किए गए गुणवत्तापूर्ण विवेचना एवं साक्ष्यो का सही ढंग से संकलन एवं प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय स्पेशल जज पाक्सो-01 के न्यायाधीश जयप्रकाश द्वारा अभियुक्त हरिहर यादव पुत्र बैजनाथ यादव निवासी बड़सरा थाना करंडा को आजीवन कारावास व ₹100000 अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। इसकी प्रभावी पैरवी क्षेत्राधिकारी नगर जनपद गाजीपुर द्वारा की जा रही थी, तथा विशेष लोक अभियोजन अधिकारी अनुज कुमार राय द्वारा न्यायालय में पीड़िता का पक्ष मजबूती के साथ रखते हुए अभियुक्त को सजा दिलाने में मदद मिली।

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