अनलॉक 4 ! यूपी सरकार की गाइडलाइन्स*

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के लिए अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स जारी कर दी है। इस गाइडलाइंस में जारी दिशा निर्देश केंद्र के दिशा-निर्देंशों के ही समान हैं। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की ओर से इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया है।अनलॉक 4 की गाइडलाइन्स के अनुसार उत्तर प्रदेश में स्कूल कॉलेज 30 सितंबर तक बंद रहेंगे। मेट्रो 7 सितंबर से चल सकेंगी। समस्त स्कूल कॉलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थान 30 सितंबर तक बंद रहेंगे परन्तु ऑनलाइन/दूरस्थ शिक्षा के लिए अनुमति जारी रहेगी। ऑनलाइन शिक्षा परामर्श संबंधित कार्य के लिए 21 सितंबर से स्कूलों में टीचिंग और नॉन टीचिंग 50 प्रतिशत स्टाफ को बुलाया जा सकता है।
कंटेनमेंट जोन के बाहर आने वाले क्षेत्रों में कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को अध्यापकों के मार्गदर्शन हेतु स्कूलों में जाने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए छात्रों के माता-पिता या अभिभावकों की लिखित सहमति की आवश्यकता होगी । यह व्यवस्था 21 सितंबर 2020 से लागू होगी। इसी प्रकार राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम अथवा राज्य कौशल विकास मिशन में रजिस्टर्ड अल्पकालिक प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल तथा व्यवसायिक प्रशिक्षण की अनुमति होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में केवल पीएचडी तथा तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रोग्राम जिनमें प्रयोगशाला संबंधित काम होंगे उसके परास्नातक के छात्रों की अनुमति होगी।
मेट्रो को चरणबद्ध तरीके से 7 सितंबर से चलाया जा सकेगा, वहीं 21 सितंबर 2020 से समस्त सामाजिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक , राजनीतिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति होगी। इसमें अधिकतम 100 लोग जमा हो सकते हैं । सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और थर्मल स्कैनिंग भी जरूरी होगी। शादी विवाह संबंधित समारोह में अधिकतम तीस की और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्तियों के शामिल होने की अनुमति जारी रहेगी। समस्त सिनेमा हॉल , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, सभागार व पइस प्रकार के अन्य संस्थान बंद रहेंगे लेकिन ओपन एयर थिएटर को 21 सितंबर से शुरू करने की अनुमति होगी।


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