कोरोना कहर ! उच्च न्यायालय की सम्पूर्ण लाकडाउन की टिप्पणी के बाद सीएम योगी ने सभी जिलों के जिलाधिकारी व मुख्य चिकत्सा अधिकारी की ली क्लास

प्रयागराज/लखनऊ। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को पूर्ण लाकडाउन का सुझाव देते हुए कहा है कि कम्पलीट लाकडाउन के बिना कोरोना का संक्रमण नहीं रोका जा सकता है। वर्तमान में न तो सरकारी अमला बेवजह लोगों को बाहर निकलने से रोक पा रहा है और न ही लोग मान रहे हैं। अदालत की तल्ख़ टिप्पणी करते हुए कहा कि अगर सरकार फैसला नहीं लेती तो कोर्ट खुद भी जारी कर सकती है कोई आदेश
हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने प्रदेश के चीफ सेक्रेट्री से 28 अगस्त को हलफनामा देने को कहा है।
इसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रात वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों, मुख्य चिकित्साधिकारियों को संबोधित करते हुए कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि डीएम और सीएमओ जिलों में सर्विलांस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, डोर-टू-डोर सर्वे के साथ-साथ टेस्टिंग की संख्या बढ़ायें। उन्होने कहा कि पिछले पांच माह से सरकार कोरोना से निपटने के लिए रणनीति बनाकर कार्य कर रही है पर अभी कोविड-19 से निपटने के लिए मजबूती से और प्रयास करने की आवश्यकता है।
सीएम योगी ने कहा कि सभी जिलों में कोविड-19 से निपटने के लिए स्थापित किए गए इंटीग्रेटेड कमाण्ड एण्ड कण्ट्रोल सेण्टर को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाये।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्विलांस और डोर-टू-डोर सर्वे के माध्यम से हम कोविड संक्रमितों का पता लगाकर स्थिति नियंत्रण में कर सकते हैं। इससे मृत्यु दर में भी कमी आएगी। संक्रमित व्यक्ति का पता लगते ही उसे उसकी स्थिति के अनुसार होम आइसोलेशन अथवा एल-1, एल-2, एल-3 अस्पताल भेजा जा सकता है। सभी कोविड अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि मरीज को सही इलाज मिल सके और वह शीघ्र ठीक हो सके। कोविड अस्पतालों में मरीजों का पूरा ध्यान रखा जाए।


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