प्रातः दस बजे से सायं सात बजे तक खुलेंगें व्यावसायिक प्रतिष्ठान

गाजीपुर। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने जिले के व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के खोलने के समय में परिवर्तन करते हुए समय सीमा दो घंटे बढ़ा दी है।
नये आदेश के तहद अब व्यवसायिक प्रतिष्ठान प्रातः दस बजे से सायं सात बजे तक खुलेंगी। रात्रि 10 बजे से प्रातः 05 बजे तक आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्ति/वाहनों को छोड़कर पूरी तरह से आवागमन प्रतिबन्धित रहेगा।
बताते चलें कि जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के बढते प्रभाव के कारण संक्रमण पर अंकुश लगाये जाने के दृष्टिगत गत बीस जुलाई द्वारा हाट स्पाट/कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर के व्यावसायिक
प्रतिष्ठाान समय प्रातः 10ः00 बजे से सायं 05ः00 बजे तक खोलने के आदेश दिये थे।
आदेश मे कहा गया है कि प्रत्येक
व्यावसायिक प्रतिष्ठाान के मालिक का यही दायित्व होगा कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार सोशल डिस्टेसिंग का पालन करें तथा बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को सामाग्री न दे और न ही स्वय बिना मास्क के रहे। प्रशासन/पुलिस
अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के समय यदि बिना मास्क के स्वयं अथवा किसी व्यक्ति को सामग्री देते हुए पाये जाते है तो सम्बन्धित के विरूद्ध आपदा
अधिनियम में वार्णित सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की
जायेगी।

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