सख्ती ! गो कशी पर होगी दस साल की सजा और पांच लाख का जुर्माना

लखनऊ,10 जून 2020। गोकशी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश की योगी सरकार की उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मंगलवार को यूपी गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश- 2020 को मंजूरी दे दी।
अब यूपी गोवध निवारण (संशोधन) अध्यादेश के तहत गोकशी करने पर 10 साल की सजा तथा 5 लाख तक के जुर्माने का प्राविधान किया गया है। इस अधिनियम के तहत दोबारा दोषी पाए जाने पर दोगुनी सजा होगी। इसके साथ ही गोवंश के अंगभंग पर सात साल की जेल तथा 3 लाख का जुर्माना भी देना होगा। अब गोकशी पर न्यूनतम 3 साल की सजा और न्यूनतम 3 लाख जुर्माना तय हो गया है। वहीं, गोवंश को अंगभंग करने पर भी कम से कम 1 साल की सजा और 1 लाख का न्यूनतम जुर्माना होगा।
प्रस्तावित कानून के मुताबिक अगर तस्करी के लिए ले जाया जा रहा गोवंश जब्त किया जाता है तो एक साल तक उसके भरण-पोषण के खर्च की वसूली भी अभियुक्त से ही की जाएगी। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध गैरजमानती होंगे।
यह अध्यादेश राज्यपाल के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और मंजूरी मिलने के बाद कानून बन जायेगा।

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