सीबीआई जांच ! इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मुन्ना बजरंगी हत्याकांड की जांच हेतु दिए आदेश

प्रयागराज, 25 फरवरी 2020। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी मर्डर केस की सीबीआई जांच के आदेश जारी किया है। न्यायालय ने 20 अप्रैल को जांच की स्टेटस रिपोर्ट पेश करने का भी निर्देश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति राजीव मिश्र की खंडपीठ ने मुन्ना बजरंगी की पत्नी सीमा सिंह की याचिका पर यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने कहा कि मुन्ना बजरंगी के झांसी से बागपत जेल में लाने और उसी दिन जेल में पिस्तौल आने के पीछे की साजिश में अधिकारियों की भूमिका की भी जांच के साथ ही हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की बैलिस्टिक जांच करने तथा हत्या में प्रयुक्त पिस्टल की पहचान की पुष्टि भी करने के लिए कहा है।
उल्लेखनीय है कि नौ जुलाई 2018 को बागपत जेल में पूर्वांचल के कुख्यात डॉन मुन्ना बजरंगी की जेल में ही सुनील राठी ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। मुन्ना बजरंगी को पूर्व विधायक लोकेश दीक्षित द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में झांसी जेल से पेशी पर लाया गया था। हत्या के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है।
इस दुस्साहसिक घटना में तत्कालीन जेलर यूपी सिंह सहित तीन कर्मचारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई हो चुकी है। शासन स्तर से तत्कालीन जेलर यूपी सिंह और दो कर्मचारियों को बर्खास्त किया जा चुका है।

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