स्वामी चिन्मयानंद को मिली जमानत

प्रयागराज, 03 जनवरी 2020। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर की एक विधि छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में जेल में बंद पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका मंजूर कर ली।
बताते चलें कि इससे पूर्व शिकायतकर्ता के वकीलों की बहस के बाद न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने 16 नवंबर, 2019 को स्वामी चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज चिन्मयानंद की जमानत याचिका पर न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने यह आदेश पारित किया।
उल्लेखनीय है कि एसआईटी ने चिन्मयानंद की शिकायत पर विधि छात्रा और उसके तीन मित्रों के खिलाफ पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने का मामला दर्ज किया था। पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में पीड़िता की जमानत याचिका न्यायमूर्ति एस.डी. सिंह ने चार दिसंबर, 2019 को मंजूर की थी।

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