आरटीआई ! दायरे में होगा प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) का कार्यालय

नई दिल्ली, 13 नवंबर 2019। ऑफिस ऑफ सीजेआई अब आरटीआई के दायरे में आएगा। प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) के कार्यालय को सूचना के अधिकार कानून के दायरे में लाने संबंधी दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर उच्चतम न्यायालय ने आज 3-2 से फैसला सुनाया। सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने आज अपराह्न दो बजे फैसला सुनाया। शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि ‘ट्रांसपेरेंसी ज्यूडिशियल इंडिपेंडेंसी’ को कमतर नहीं आंकती है। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया था कि चीफ जस्टिस का पद सूचना के अधिकार के दायरे में आता है।
बताते चलें कि पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उच्च न्यायालय और केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेशों के खिलाफ 2010 में शीर्ष अदालत के महासचिव और केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दायर अपीलों पर गत चार अप्रैल को निर्णय सुरक्षित रख लिया था। सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के अन्य सदस्य न्यायमूर्ति एन वी रमण, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना रहे।

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