अवमानना ! न्यायालय ने एआरटीओ को व्यक्तिगत रुप से किया तलब

सुल्तानपुर, 06 अक्टूबर 2019। न्यायालय के आदेश की अवहेलना पर एसीजेएम प्रथम की अदालत ने एआरटीओ के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाते हुए उन्हें 10 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होने का फरमान जारी किया है।
बताते चलें कि जिले के मुसाफिरखाना थाना क्षेत्र के मानशाहपुर निवासी सद्दाम के वाहन का परिवहन विभाग के अधिकारियों ने चालान किया था। सद्दाम ने अपने वाहन को रिलीज कराने हेतु न्यायालय का सहारा लिया। सद्दाम ने न्यायालय के आदेश पर 8000 रुपये का जुर्माना भी जमा किया। बावजूद परिवहन विभाग ने वाहन रिलीज नहीं किया। इससे क्षुब्ध होकर सद्दाम ने फिर न्यायालय में गुहार लगाई। इस पर कोर्ट ने कई बार एआरटीओ से जवाब मांगा लेकिन उन्होंने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया और न ही कोई सूचना कोर्ट को दी। अन्त में कड़ा रुख अपनाते हुए न्यायाधीश शशि कुमार ने एआरटीओ के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना का केस दर्ज कर 10 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में हाजिर होने का आदेश जारी किया है।

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